सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला रोजगार कार्यालय सतना द्वारा 17 अगस्त को प्रातः 10ः30 बजे से शासकीय स्वशासी स्नात्कोत्तर महाविद्यालय गहरा नाला रीवा रोड सतना में रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। जिसमें 8वीं, आईटीआई (समस्त ट्रेड) एवं स्नातक उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी 18 से 35 वर्ष आयुवर्ग के पुरुष एवं महिला बेरोजगार आवेदक मूल अंकसूची एवं उसकी छायाप्रति, निवास प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी या आधार कार्ड, रोजगार कार्यालय का जीवंत पंजीयन (यदि हो तो) तथा नवीनतम 6 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ सम्मिलित हो सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी सीमा वर्मा ने बताया कि रोजगार मेले में शिवशक्ति प्रा.लि. जबलपुर, इंडो फार्मा सतना, यशस्वी गु्रप सतना, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, फ्यूजन माइक्रोफाइनेन्स, फ्लिपकार्ट, जोमाटो, वेलस्पन इंडिया प्रा. लि. गुजरात, जे.एस.डब्ल्यू स्टील्स, वर्धमान प्रा.लि. मंडीदीप, ट्रेड गु्रप, रेपिडो, एलआईसी सतना, पॉथवे कांसलटिंग सर्विसेस दिल्ली एवं अन्य कंपनिया शामिल होंगी। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक मास्क लगाकर आयेंगे और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करेंगे।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज 16 अगस्त तक जमा करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शासन द्वारा पोर्टल पर बैंको द्वारा डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीसी वर्मा ने जिले के किसानो से आग्रह किया है कि शासन, बैंक अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये बताये गये आवश्यक दस्तावेज यदि जमा नहीं किये गये हैं, तो 16 अगस्त 2021 तक शाखा को उपलब्ध करायें। उन्होने जानकारी दी कि यदि किसान का आधार कार्ड बैंक के केसीसी खाते में नहीं लगा है तो संबंधित विवरण फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पायेगा एवं भविष्य में शासन द्वारा कभी भी बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पायेगा।
बैंको व किसानों के लिये आवश्यक सूचना
जिला अग्रणी प्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरीफ-2021 में संचालित की जा रही है। कृषकों की बीमा भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी। प्रीमियम राशि केवल एनसीआईपी पोर्टल के भुगतान गेटवे Pay-Gov द्वारा ही भेजी जाए। वर्तमान में शासन द्वारा फसल जोखिम होने पर जैसे व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर), जलभराव (धान फसल पर लागू नहीं), ओलावृष्टि, बादल फटना या आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर (खेत स्तर पर) तथा फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिये रखी कटी फसल का चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुये नुकसान का भी (खेत स्तर पर) बीमा क्लेम प्रदाय किया जाएगा।