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सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक, कोरोना से अनाथ बच्चों को राज्य दें मुआवजा, तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा दावा 

Supreme court directs states to pay compensation to 10000 kids orphaned due to covid: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजे की अदायगी में राज्यों की हीलाहवाली और देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए बुधवार को आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब कर लिया। कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया और दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश पर पेश होकर सफाई पेश की। अधिकारियों ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करेंगे और कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पात्र लोगों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी दावा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। अगर दावा खारिज किया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी ताकि वह तकनीकी कमियां दूर कर सके। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे कोरोना के दौरान माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को, जिनका ब्योरा बाल स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है, मुआवजे का भुगतान करें क्योंकि ये बच्चे मुआवजे के लिए अर्जी नहीं दाखिल कर पाएंगे।

नाराजगी जताई

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग वाली गौरव कुमार बंसल की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को ये निर्देश दिए। सुबह जब सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का राज्यवार चार्ट पेश किया गया तो कोर्ट ने अभी तक राज्य सरकारों द्वारा सभी पात्र लोगों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट नाराज

आंध्र प्रदेश में मुआवजे के लिए आए कुल दावों की तुलना में भुगतान की स्थिति काफी कम दिखने पर कोर्ट नाराज हो गया। बिहार में भी मुआवजे के लिए आए दावों की संख्या कोरोना में दर्ज मौतों से कम देखकर पीठ ने कहा कि ये लोग कानून से ऊपर नहीं हैं। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट ने दो बजे पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट मामले पर वर्चुअल सुनवाई कर रहा था। कोर्ट के आदेश पर आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिव दो बजे वर्चुअल सुनवाई में पेश हुए।

पीठ ने कहा, क्यों करते रहते हैं अंतिम क्षण का इंतजार

आंध्र के मुख्य सचिव और राज्य की तरफदारी करते हुए वरिष्ठ वकील बसंत ने राज्य में मुआवजे के भुगतान और दावों की ताजा स्थिति पेश की। बसंत ने कहा कि राज्य सरकार को मुआवजे के लिए कुल 41,292 दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें से 34,819 दावों में पात्रता पाई गई और 23,835 लोगों को भुगतान कर दिया गया है। 5,141 दावों को मंजूरी दी गई है जिन्हें तीन दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी के लिए कोर्ट दो सप्ताह का समय दे, सभी दावों की जांच करके भुगतान कर दिया जाएगा।

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