सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं को आवेदन लेकर आये 114 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा 12 जुलाई को, परीक्षा हेतु प्रशासनिक आब्जर्बर एवं उड़नदस्ता दल गठित
म0.प्र0 कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) की परीक्षा 2022 का आयोजन 12 जुलाई को जिले के एक परीक्षा केन्द्र आदित्य ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस महदेवा रोड शेरगंज में दो पालियों में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आनलाइन आयोजित होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक आब्जर्बर एवं उड़नदस्ता गठित किये गये है।
अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार एडीएम शैलेन्द्र सिंह को सहायक समन्वयक संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी को प्रशासनिक आब्जर्बर एवं उड़नदस्ता, एनआईसी इंजीनियर मनोहर को तकनीकी सहायक तथा डीएसपी महेन्द्र सिंह चौहान को सुरक्षा समन्वयक, शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर के सहायक गेह चन्द्र पटेल एवं रैगांव के सहायक डॉ. शारदा सोनी को प्रथम एवं द्वितीय पाली में आब्जर्बर नियुक्त किया गया है। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों पर रिर्पोटिंग का समय प्रातः 8 बजे नियुक्त किया गया है।
विकासखण्ड स्तरीय कृषि अधिकारी कृषि आदान विक्रय संस्थानों का सतत निरीक्षण करें
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोज कश्यप ने जिले के समस्त विकासखण्डों के उर्वरक, बीज, कीटनाशक निरीक्षक, सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि कार्यक्षेत्र अन्तर्गत उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रय संस्थानों द्वारा विक्रय किये जाने वाले कृषि आदान गुणवत्तायुक्त हो तथा कृषि आदान का विक्रय संस्थान द्वारा बिना बिल के नहीं किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इसके अलावा विक्रय स्थल में लाइसेंस तथा कृषि आदान की मात्रा व मूल्य सूची का प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि आदान संस्थानों का सतत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजे। निरीक्षण के दौरान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 तथा कीटनाशक अधिनियम आदेश 1968 के प्रावधानों के विपरीत कृषि आदानों का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ रवाना
जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के सभापति महेंद्र सिंह ने गत दिवस जिला पंचायत कार्यालय के प्रागंण से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया भोपाल द्वारा प्रधानममंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिये प्रदाय किये गये रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ को जिले के सभी विकासखंडों के विभिन्न ग्रामों में भेजकर लोगों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। रथ के माध्यम से जिले के कृषक फसल बीमा योजना के प्रति जागरुक होंगे और योजना से जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इस मौके पर उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास मनोज कश्यप, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया भोपाल के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।
कृषक हित में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2023 के लिये पटवारी हल्का स्तर पर धान (सिंचित और असिंचित), तुअर (अरहर), सोयाबीन, तहसील स्तर पर उचेहरा, कोठी, नागौद, मैहर, रघुराजनगर क्षेत्र के लिये तिल एवं मझगवां क्षेत्र के लिये ज्वार और तिल तथा जिला स्तर पर उड़द व मूंग फसल अधिसूचित हैं। किसान भाई 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं। इस संबंध की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये नजदीकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। जिले के लिये स्वीकृत विभिन्न फसलों के ऋणमान के आधार पर 2 प्रतिशत प्रीमियम दर देय होगी। अधिसूचित फसलों हेतु कृषक द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम राशि निम्नानुसार है। अऋणी कृषक खसरा, बी-1, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पटवारी, पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बोनी प्रमाण पत्र, भरा हुआ प्रस्ताव पत्र के साथ व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, पैक्स, कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। अधिक सूचित फसलों हेतु कृषक द्वारा धान सिंचित के लिए 328 रूपये प्रति एकड़ की प्रीमियम जमा करनी होगी। इसी प्रकार धान असिंचित हेतु 234 रूपये, सोयाबीन हेतु 248, अरहर हेतु 240 रूपये, तिल हेतु 178.50 रूपये, ज्वार हेतु 184 रूपये, उड़द हेतु 192 रूपये तथा मूंग हेतु 190 रूपये की प्रीमियम प्रति एकड़ देय होगी।