सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने 31 जनवरी, 2022 तक आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन को स्थगित कर दिया है।
संचालक महिला-बाल विकास डॉ. राम राव भोंसले ने बताया कि 31 जनवरी तक आँगनवाड़ी संचालन की स्थिति स्थगित रहने तक गर्म पके भोजन के स्थान पर अब रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। साथ ही टेक होम राशन में पात्र हितग्राहियों को उनके घर पर पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। डॉ. भोंसले ने बताया कि आँगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य आवश्यक सेवाएँ यथावत रहेंगी।
प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को उक्त आशय की जानकारी देने एवं शासन के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आँगनवाड़ी के हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट पोषण आहार वितरण में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए महिला-बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर्स के माध्यम से जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा स्थानीय परिस्थिति के मद्देनजर आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया था।
छात्रावास योजना एवं कल्याणकारी संस्था को माह जनवरी का खाद्यान्न आवंटित
जिले में संचालित कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास के अंतःवासियों को माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आवंटित किया गया है। आवंटन केवल विभाग द्वारा स्वीकृत संस्थाओं की उचित मूल्य दुकानों से मैप की हुई जिले की 110 संस्थाओं के 5633 अंतःवासियों को दुकानवार एवं संस्थावार जारी किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न आवंटन (गेहूँ, चावल) जिले की संस्था एवं छात्रावासो में रह रहे अंतःवासियों को 15 किलोग्राम (गेहूँ 12 किग्रा. एवं चावल 3 किग्रा.) प्रति सदस्य के मान से जारी आवंटन दुकानवार, संस्थावार पोर्टल पर वेलफेयर अन्तर्गत पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। खाद्यान्न आवंटन के लिये निर्देश दिये गये हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतःवासियों को एक रूपये प्रति किलोग्राम एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को बीपीएल दर पर गेहूं एवं चावल का वितरण किया जाये। सभी प्रबंधक एवं विक्रेता पीओएस मशीन के माध्यम से आवंटित खाद्यान्न का वितरण करेंगे।
उचित मूल्य की दुकानों पर ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों को बहु-उद्देश्यीय बनाने के उद्देश्य से म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में दिये गये प्रावधान अनुसार पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर एवं एम.पी ऑनलाईन पोर्टल अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के कॉमन सर्विस सेंटर एवं एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शुभम श्रीवास्तव, सुशील मिश्रा एवं महेन्द्र कुमार चौरसिया को दायित्व सौंपा है। नियुक्त अधिकारी उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं या संस्थाओं को पंजीयन संबंधी प्रक्रिया पात्रता और आवश्यक संसाधन की जानकारी, दुकानों पर पर ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराने तथा विक्रताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं होंगे बच्चें
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है। तत्संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होगें। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम अब 18 जनवरी को
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में माह के पहले मंगलवार को आयोजित होने वाले समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम के आयोजन तिथि में परिवर्तन किया गया है। समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम अब 18 जनवरी की अपरान्ह 4ः30 बजे होगा।