Haryana Lockdown: digi desk/BHN/ देश में कोरोना के मामले कम जरुर हुए हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं माना जा सकता। इसलिए सभी राज्य लॉकडाउन में ढील को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कोरोना की रोकथाम के लिए हरियाणा में जारी कोविड पाबंदियां आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने रविवार को इस संबंध में नया सर्कुलर जारी कर दिया है। हालांकि, पहले से दी गई ढील को जारी रखने की अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियम 23 अगस्त से 6 सितम्बर तक लागू रहेंगे। वैसे हरियाणा में बाज़ार और अन्य चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन इन पर कई पाबंदियां लागू हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा है कि हरियाणा राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को अगले एक और पखवाड़े यानि 23 अगस्त की शाम 5 बजे से छह सितंबर की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही पूर्व में जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा।
क्या खुला क्या बंद रहेगा?
- पहले की तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं करवाने की अनुमति जारी रहेगी।
- आदेश में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग और सीटिंग क्षमता के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
- राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गयी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ साझा करें।
- हरियाणा में रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति जारी रहेगी, लेकिन इनमें क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे। साथ ही कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम और स्पा सेंटर खोलने की अनुमति है, लेकिन क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे।
- स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस खोलने की अनुमति होगी, यहाँ भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही होंगे।
- सभी दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- धार्मिंक स्थलों पर 50 लोगों से अधिक से जुटने की अनुमति नहीं है।