सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु, जनजाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने शुक्रवार को अमरपाटन स्थित अपने निवास पर होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आये नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
आर्मी कमांडर जबलपुर द्वारा पूर्व सैनिकों की समस्यायें सुनी
आर्मी स्टेशन कमांडर जबलपुर ब्रिगेडियर इन्दरवीर राना एवं आर्मी वेटरन सेल अधिकारी कर्नल जीतेन्द्र बाथ द्वारा शुक्रवार को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सतना एवं भूतपूर्व सैनिक अंशदायी चिकित्सा योजना अस्पताल का भ्रमण किया गया। स्टेशन कमांडर द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों/सैनिक परिवारों के सम्मेलन को भी संबोधित किया गया।
सम्मेलन में स्टेशन कमांडर द्वारा पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी गई। जिसमें ईसीएचएस व सीएसडी कैण्टीन सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई तथा यथासंभव समस्याओं के निदान हेतु आश्वासन दिया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निदान हेतु स्टेशन हेडक्वार्टर जबलपुर तत्पर रहेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक अपनी समस्याओं की जानकारी वेटरन सेल जबलपुर के टोल फ्री नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं। स्टेशन कमांडर द्वारा कलेक्टर अनुराग वर्मा से भी मुलाकात की गई। कलेक्टर से जिले में सितंबर 2023 में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय भूतपूर्व सैनिक रैली के संबंध में चर्चा कर जानकारी दी गई।
जन सेवा मित्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर लाड़ली बहनों को जागरूक किया
रामनगर के बड़ा इटमा में कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार जन सेवा मित्रों के द्वारा कोलान बस्ती, अंबेडकर बस्ती में नुक्कड़ नाटक कर मध्यप्रदेश सरकार की नवीन मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की विधिवत जानकारी दी गई। कैसे बहनों को डीबीटी एक्टिव करवानी है, कैसे पैसे आयेंगे योजना की सम्पूर्ण जानकारी से लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को भी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के विषय में जानकारी दी गई।
बिना लाइसेंस बीज विक्रय पर कार्यवाही की जाएगी
निजी बीज विक्रेता सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं कर सकेंगे। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।