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Satna: जिले में नरवाई जलाने की 33 घटनायें सैटेलाईट मैपिंग में आई सामने


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नरवाई जलाने से होने वाली आगजनित घटनाओं पर नियंत्रण के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को संबंधित व्यक्ति पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद भी जिले में नरवाई जलाने की घटनायें सामने आ रही हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार 19 से 21 अप्रैल तक जिले के अलग-अलग अनुविभागों में कुल 33 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं। उप संचालक कृषि ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट से अवगत कराते हुये जिला दंडाधिकारी के निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक आज रीवा में
शासन के निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों की प्रगति एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की संभाग स्तर पर समीक्षा की जा रही है। रीवा संभाग में 5 जनवरी तथा 12 फरवरी को आयोजित बैठकों में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गयी। इन बैठकों में लिये गये निर्णयों पर विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड 29 अप्रैल को दोपहर 12.15 बजे से कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित बैठक में संभागीय समीक्षा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में नेशनल लोक अदालत 11 मई को
आपसी समझौतों से विवादों का किया जायेगा निराकरण
प्रदेश में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई, 2024 को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जायेगा।
लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किये जायेंगे।

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