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Satna: नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन दो चरणों में होगा

पहले चरण में 7 अगस्त एवं दूसरे चरण में 8 अगस्त को होगा सम्म्लिन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 (2) के तहत सतना जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन आयोजित करने एवं सम्मिलन की अध्यक्षता करने संबंधित नगरीय निकाय के तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। नगरीय निकायों के सम्मिलन की कार्यवाही संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय एवं नगर परिषद रामनगर की कार्यवाही तहसील कार्यालय रामनगर में संपन्न होगी। इसके पहले सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण पीठासीन अधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

जारी आदेशानुसार प्रथम चरण में अर्थात् 7 अगस्त को नगर परिषद रामनगर के नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मिलन की अध्यक्षता के लिये तहसीलदार रामनगर लक्ष्यराम जांगड़े, नगर परिषद उचेहरा के लिये प्रभारी तहसीलदार सविता यादव, नगर परिषद कोटर के लिये प्रभारी तहसीलदार आशुतोष मिश्रा, नगर परिषद कोठी के लिये प्रभारी तहसीलदार सुषता रावत, नगर परिषद जैतवारा के लिये प्रभारी तहसीलदार नितिन झोड़, नगर परिषद बिरसिंहपुर के लिये प्रभारी तहसीलदार सुमित गुर्जर तथा नगर पालिका परिषद मैहर के लिये सम्मिलन की कार्यवाही आयोजित करने संयुक्त कलेक्टर धर्मेन्द्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार द्वितीय चरण में अर्थात् 8 अगस्त को नगर परिषद नागौद के नवनिर्वाचित पार्षदो का सम्मिलन आयोजित करने प्रभारी तहसीलदार हिमांशु भलावी, नगर परिषद अमरपाटन के लिये प्रभारी तहसीलदार शैलेन्द्र बिहारी शर्मा, नगर परिषद चित्रकूट के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझगवां पीएस त्रिपाठी एवं नगर परिषद रामपुर बघेलान के लिये प्रभारी तहसीलदार अजयराज सिंह को अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 के तहत नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर संपन्न कराया जाना आपेक्षित है।

नगरीय निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेगें

पीठासीन अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 के तहत नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में नवनिर्वाचित पार्षदों का प्रथम सम्मिलन 7 एवं 8 अगस्त को संबंधित नगरीय निकाय मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने इन निकायों में नवनिर्वाचित पार्षदों के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये हैं। इन सभी पीठासीन अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को प्रथम सम्मिलन के आयोजन की प्रक्रिया और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि-सम्यक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। कलेकटर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, एसडीएम नीरज खरे, धर्मेन्द्र मिश्रा, पीएस त्रिपाठी एवं नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी, तहसीलदारगण उपस्थित थे।
पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में प्रथम सम्मिलन आहूत करने की प्रक्रिया, नामांकन प्राप्ति, नामांकनों की संवीक्षा, मतपत्रों की तैयारी, मतदान प्रक्रिया, मतों की संवीक्षा और मतगणना की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि संबंधित नगरीय निकाय के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व भाग लेने वाले सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करना आवश्यक होगा। जिले में प्रथम चरण में 7 अगस्त को नगर परिषद रामनगर, उचेहरा, कोटर, कोठी, जैतवारा, बिरसिंहपुर और नगर पालिका परिषद मैहर में प्रथम सम्मिलन होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 8 अगस्त को नगर परिषद नागौद, अमरपाटन, चित्रकूट और रामपुर बघेलान नगर परिषद में प्रथम सम्मिलन आयोजित किया जायेगा। नगर पालिक निगम सतना का प्रथम सम्मिलन 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से पीठासीन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम सतना के हॉल में संपन्न होगा।

पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से लेकर मतदान तक की संपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन की तारीख को पूर्ण कर ली जायेगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी को प्रारुप-अ में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसे अभ्यर्थी द्वारा उसके प्रस्तवाक या समर्थक द्वारा दिया जा सकेगा। पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करेगा और निर्धारित समय तक अभ्यर्थिता से नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण करायेगा। एक पद के लिये एक से अधिक अभ्यर्थी के नामांकन होने पर गुप्त मतदान से निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के मतदान संपन्न कर लेने पर मतपेटी खोलकर मतों की संवीक्षा की जायेगी।

मतगणना पूरी होने पर निर्वाचन की विवरणी तैयार कर प्रमाणित करेगा तथा विजयी प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करेगा। प्रथम सम्मिलन के दौरान यदि उस निकाय में किसी पार्षद का पद रिक्त रह जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन रोका नहीं जायेगा। पीठासीन अधिकारी निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्धारित प्रारुप में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। निर्वाचन के दौरान किन्हीं दो अभ्यर्थियों को बराबर-बराबर मत प्राप्त होने पर लाट निकाला जायेगा और जिस प्रत्याशी के पक्ष में लाट निकली है, उसे अतिरिक्त मत मानकर अगली कार्यवाही की जायेगी।

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