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Satna: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को दी गई

आधार डाटा संग्रहण अभियान की जानकारी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के आधार क्रमांक स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने के प्रावधान की जानकारी दी गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में बताया गया कि सोमवार 1 अगस्त 2022 से शुरू आधार डाटा संग्रहण अभियान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, वो अपना आधार नंबर सम्मिलित कराने हेतु बीएलओ के पास प्रारुप-6‘बी’ में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह प्रक्रिया ऑनलाईन मतदाता स्वयं भी कर सकेगा। आधार नंबर का डाटा संग्रहण व प्रमाणीकरण करने से एक से अधिक स्थानों पर नाम जुड़ने वाले मतदाताओं की पहचान हो सकेगी। आधार नंबर के संग्रहण हेतु बीएलओ, इआरओ अथवा ऑनलाइन पद्धति गरूड़ एप, एनवीएसवी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप, ईआरओ नेट के माध्यम से किया जा सकेगा। ऑफलाइन पद्धति से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के आधार नंबर प्राप्त कर गरूड़ एप में प्रविष्टि करेंगे।

मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि आधार संग्रहण के दौरान किसी भी मतदाता के आधार नंबर का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा। उन्हें दोहरी सुरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित किया जायेगा। उन्होने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता द्वारा आधार नंबर नहीं देने पर उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जायेगा। मतदाता सूची के लिये आवश्यक प्रपत्रों के संशोधन की जानकारी देते हुये प्रोफेसर नवीन कुमार ने बताया कि प्रारुप-6 में नाम जोड़ने के लिये दिये जाने वाले आवेदन में कई संशोधन किये गये हैं। जिनमें मतदाता की डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर भरने का कॉलम होगा और दिव्यांगता के मामले में दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत, मतदाता का मोबाईल नंबर तथा विवाहित महिला के मामले में पति के नाम का कॉलम भी जोड़ा गया है। उन्होने बताया कि प्रारुप-8 में भी स्थान परिवर्तन, त्रुटि संशोधन और सुधार के भी कॉलम जोड़े गये हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक वर्ष में 4 निर्धारित तिथियों में पात्रता की आयु पूर्ण करने पर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा। इसके अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। इसके लिये एडवांस में भी आवेदन किये जा सकेंगे। उन्होने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आधार कार्ड संकलन अभियान में जन-जागरुकता एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये मतदान केंद्रों के युक्त-युक्तिकरण संबंधी प्रस्ताव भी अभी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

पहचान के 11 दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकेंगे मतदाता

आधार नंबर संग्रहण पूर्णतः स्वैच्छिक है, इसलिए जो मतदाता किसी कारण से आधार नंबर नहीं दे सकेंगे, वे 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज दे सकेंगे। इनमें मनरेगा जॉंब कार्ड, बैंक, डाकघर की पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मॉर्ट कॉर्ड, चालान अनुज्ञप्ति, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मॉर्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज, केन्द्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया पहचान पत्र, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र शामिल है।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आधार डाटा संग्रहण कार्य में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। जिसमें बीएलए के माध्यम से आधार संग्रहण के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, मतदाताओं को बीएलओ के भौतिक सत्यापन में सहयोग, सभी दलों के पदाधिकारी, प्रतिनिधियों के आधार संग्रहण अनिवार्य रूप से हो, इसमें सहयोग करने और मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही,एसडीएम एसके गुप्ता, पीएस त्रिपाठी, नीरज खरे, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, प्रोफेसर नवीन कुमार, साबिर खान, रमाकांत गौतम सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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