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Satna: जनपद पंचायतों के दूसरे चरण का सम्मिलन शांतिपूर्वक संपन्न

जनपद पंचायत मैहर, रामनगर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम 13 (2) के प्रावधानों के तहत गुरुवार को दूसरे चरण में जनपद पंचायत मैहर, रामनगर, अमरपाटन और रामपुर बघेलान के जनपद कार्यालयों में आयोग के दिशा-निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियमानुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मिलन की कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई।
जनपद पंचायतवार स्थिति में जनपद पंचायत मैहर के लिये जनपद पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा लोधी और उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी निर्वाचित हुये हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत रामनगर के लिये जनपद पंचायत अध्यक्ष मुन्नी साकेत और उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह पटेल तथा जनपद पंचायत अमरपाटन के लिये जनपद पंचायत अध्यक्ष माया विनीत पांडेय और उपाध्यक्ष मनोज कुमार पटेल निर्वाचित हुये हैं। जबकि जनपद पंचायत रामपुर बघेलान के लिये जनपद पंचायत अध्यक्ष रावेन्द्र सिंह छोटू और उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा चुने गये हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन 29 जुलाई को

कलेक्टर होंगे पीठासीन अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। सचिव ंराज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन 29 जुलाई 2022 को होगा। श्री सिंह ने बताया है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होंगे।

जिले में निर्वाचन कार्य संपन्न कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दी बधाई

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सतना जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 एक साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा को बधाई दी है। आयुक्त श्री सिंह ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दोनो निर्वाचनों के दौरान लगातार बारिश भी होती रही, फिर भी कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए, अत्यंत कम समय में जिला स्तरीय टीम के सदस्यों के साथ मिलकर, इस महत्वपूर्ण काम को समय-सीमा में संपादित करने के लिये आयोग सराहना करता है। उन्होने जिला स्तरीय उन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई दी है, जिन्होंने दोनों निर्वाचन संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से चर्चा की

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के आधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं एवं आयोग से प्राप्त विशेष संक्षिप्त पनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के सम्बंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक दिनांक 27.07.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा की गयी।
बैठक में निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी गयी। यह भी बताया गया कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 1 अगस्त 2022 को राजनैतिक दलों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किये जावें, इसी दिन बी.एल.ओ., अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करें। आवेदन पत्र बी.एल.ओ. या ई.आर.ओ. को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप्प, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम भर सकते हैं।
निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे। पूर्व में निर्वाचक के पत्नी के रिश्ते का उल्लेख था, अब उसके स्थान पर अब Spouse (पति/पत्नी) का प्रावधान किया गया है।
निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी। उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप-6, आधार संग्रहण हेतु प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही शामिल रहे।

 

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