Pan-Aadhaar Linking Deadline: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख आज (गुरुवार, 31 मार्च 2022) है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। साथ ही पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस कारण करदाताओं को वित्तीय कार्य में परेशानी को सामना करना पड़ेगा।
लगेगा दोगुना दंड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना में कहा कि पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। लिंक नहीं कराने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह दंड 30 जून 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं से दोगुना दंड शुल्क लिया जाएगा।
31 मार्च के बाद नॉन-लिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा
हालांकि सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है नॉन-लिंक्ड पैन 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर इस तारीथ के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अमित माहेश्वरी, टैक्स पार्टनर, एकेएम ग्लोबल, टैक्स और कंसल्टिंग फर्म मे कहा कि किसी भी कारण से पैन इनएक्टिव हो सकता है। जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास आयकर उद्देश्यों के लिए कोई पैन नहीं था। करदाताओं को आयकर पोर्टल की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार और पैन जुड़े हुए हैं। एनआरआई को कुछ परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि कई लोगों के पास आधार नहीं होता है।
एसएमएस में जाकर ”यूआईडीपीएएन” टाइप करें।
इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर और स्पेस देकर पैन कार्ड नंबर लिखें।
फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
आधार-पैन लिंक नहीं करवाने से होंगे ये नुकसान
- बिना पैन के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- म्यूचुअल फंड एसआईपी लेनदेन नहीं होगा।
- पैन को आधार से नहीं जोड़ने से म्यूचुअल फंड लेनदेन पर असर पड़ेगा।
- पैन और आधार लिंक नहीं होने पर नया ब्रोकिंग या डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे।