करों के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना में रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय गत 3 जून को लिया गया था। इस छूट का लाभ 31 अगस्त 2021 तक मिलेगा। श्री श्रीवास्तव ने नागरिकों से आग्रह किया है कि 31 अगस्त तक लंबित करों का भुगतान कर इस छूट का लाभ जरूर लें।
नागरिक कर/उपभोक्ता प्रभार/किराया/भू भाटक, बेबसाइट mpenagarpalika.gov.in अथवा यूपीआई जैसे फोनपे, पेटीएम, गूगल-पे से आनलाईन अथवा नगरीय निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित करदाताओं को मैसेज भी भेजे गए हैं, जिसके लिंक पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्ति-कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्ति-कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।
अब व्हाट्सएप पर पाएं कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट
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छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संचालित मध्यप्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 को शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।
आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने निर्देश दिये हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन नहीं भरे गये है उनके द्वारा इस अवधि के अंदर अपने आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भर दिये जायें। सभी शैक्षणिक संस्थाओं से पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन अनिवार्य रूप से समयावधि में प्राप्त कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाये।