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Ban on Crackers: पटाखों पर लगी NGT की रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने वाली याचिका खारिज की

Ban on Crackers: digi desk/BHN/ सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई शहरों में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली की खराब हवा का हवाला देते हुए कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता बोहतर होती है तो पटाखे की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। यह याचिका पटाखे बेचने वाले लोगों की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि NGT ने कोविड के दौरान फायर क्रैकर की बिक्री पर जो बैन लगाया था, उसे हटा दिया जाना चाहिए। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या आपको दिल्ली में रहने वाले लोगों पर इसके प्रभाव पता है, उनसे पूछिये कि दिवाली के समय क्या स्थिति होती है।

कोरोनाकाल में बैन हुए थे पटाखे

एनजीटी ने कोरोनाकाल के दौरान खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। हालांकि इन इलाकों में पटाखे बनाए जा सकते हैं, लेकिन पटाखे बेचनें और पटाखे पर बैन लगा हुआ है। इसमें दिल्ली NCR सहित अलग-अलग शहरों के कई इलाके शामिल हैं। इसी बैन को हटाने के लिए पटाखे बेचने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके जवाब में सु्रपीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले पटाखे के विपरीत प्रभाव को मापने के लिए किसी साइंटिफिक स्टडी की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में रहने वाला हर शख्स इससे अवगत है। खासकर, दिवाली के समय क्या प्रभाव होता है, ये सबको मालूम है।

IIT की रिपोर्ट का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने IIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आपको IIT की वह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें पटाखों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो अथॉरिटी पटाखे की बिक्री की इजाजत दे सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कोरोनाकाल में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा था। इसके जवाब में कोर्ट की ओर कहा गया कि बैन सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगा था, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर बैन लगा है, उनके निर्माण पर नहीं। इसलिए NGT के आदेश से छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है।

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