सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर किये गये प्रयोगों से यह बात साबित हो चुकी है कि खेतों से अधिकत्तम उत्पादन प्राप्त करने के लिये उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग की जरूरत होती है न कि उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल की। एक ही तरह के उर्वरकों का उपयोग करने से फसलों को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिये कृषकों को मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में रखकर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करके किसान उर्वरकों की खपत काफी कम कर सकते हैं और अपना आर्थिक बोझ भी कम कर सकते हैं।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों में उर्वरकों के उपयोग से पहले यह जानना जरूरी है कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है अर्थात मिट्टी भारी है या हल्के किस्म की। ऐसा इसलिये आवश्यक है क्योंकि जब भूमि में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तब उसका बहुत बड़ा भाग मिट्टी की निचली सतह में बहकर चला जाता है, जिसका फसल में कोई उपयोग नहीं हो पाता। बालुई या हल्की मिट्टी में नत्रजनधारी उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का रिसाव चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिये हल्की मिट्टी में नत्रजनधारी उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, अन्यथा फसलों को जरूरत के मुताबिक उर्वरक प्राप्त नहीं होंगें और उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उर्वरकों को हमेशा पौधों की जड़ों के आसपास देना चाहिये। जमीन के ऊपर उर्वरक बिखेरने से वह पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों को एक बार में न देकर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फसल की आवश्यकतानुसार दो या तीन बार में देना चाहिये। साथ ही उर्वरक देते समय भूमि में नमी होना भी आवश्यक है, क्योंकि पौधों की जड़ें घोल के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग पानी में घोलकर करना चाहिये। नत्रजन, स्फुर व पोटाश जैसे यूरिया, डीएपी व पोटेशियम सल्फेट को पानी में घोलकर खड़ी फसलों में दिया जा सकता है।
जैविक खादों जैसे गोबर खाद, कम्पोस्ट अथवा हरी खाद के प्रयोग से भी रासायनिक उर्वरकों की खपत कम की जा सकती हे। कृषि विशेषज्ञ किसानों को यह भी सलाह देते हैं कि फसलों को जितने पानी की आवश्यकता हो उतनी ही सिंचाई करें अर्थात खेतों को अनावश्यक रूप से जलमग्न नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से उर्वरक पानी के साथ रिसकर जमीन में नीचे बह जाते हैं।
खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग तब करना चाहिये जब खेत पांव सहन करने लगें। साथ ही खरपतवारों को निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिये अन्यथा वे भी उर्वरकों से पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं और उत्पादन क्षमता घट जाती है। उर्वरकों का उपयोग मृदा के पीएच मान के आधार पर ही करना चाहिये, क्योंकि सभी उर्वरक हर प्रकार की जमीन में उपयुक्त नहीं होते।
डॉ. मनोज शुक्ला बनाए गए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन
राज्य शासन द्वारा जिला चिकित्सालय सतना में मेडीकल विशेशज्ञ डॉ. मनोज शुक्ला को सिविल सर्जन का प्रभार सौपा गया है। श्री शुक्ला जिला चिकित्सालय सतना में अधीक्षक सह सिविल सर्जन के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ
प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अशासकीय महाविद्यालयों में डीएलएड पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिये पंजीयन की प्रक्रिया 13 मई, 2024 से एम पी ऑनलाईन के माध्यम से शुरू कर दी गई है। उक्त संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे अपना ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है। प्रथम चरण के पंजीयन की अंतिम तिथि 26 मई 2024 निर्धारित की गई है।
आईटीआई में प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई तक
मध्यप्रदेश की समस्त शासकीय तथा अशासकीय आईटीआई में विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर अथवा ऑनलाईन सहायता केन्द्रों के माध्यम से विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी कौशल विकास संचालनालय पोर्टल पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 मई है।
कृषकों के लिए अल्पकालीन फसल ऋण की देय की अंतिम तिथि 31 मई
राज्य शासन ने केवल उपार्जन से संबंधित कृषकों के लिए खरीद 2023 सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई 2024 नियत की है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी।
सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (ड्यू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किये हैं।
किसानों को उपार्जित फसल की देय राशि प्राप्त होने में तकनीकी आदि कारणों से विलंब को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसे कृषकों जिनके द्वारा निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 तक समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे- गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि का विक्रय किया गया है एवं उन्हें उनके उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तथा उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक उक्त फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 को बढ़ाकर 31 मई, 2024 किया जायेगा।