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Chhatarpur: लूटकर हत्या करने वाले 4 लोगों को उम्रकैद की सजा, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना

छतरपुर, भास्कर हिंदी न्यूज़/ लवकुशनगर के अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आभूषणों का व्यवसाय करने वाले एक युवक को लूटकर उसकी हत्या करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया 29 सितंबर 2016 को थाना सरबई के अंतर्गत रामपुरा रोड पर बाइक से जा रहे ग्राम नॉद के रामबाबू सोनी से जेवरों से भरा बैग लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच की और हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा उर्फ लवकुश सोनी व भूरा सिंह को हिरासत में लेकर पूंछतांछ की तो उन्होंने बताया कि एक और साथी रामू चंसौरिया के साथ मिलकर सरवई के रास्तें में रामबाबू सोनी को रोककर उसके पास से जेवरात से भरा बैग लूटा और राजेश ऊर्फ हीरो ने रामबाबू सोनी की कनपटी पर कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा अपराध की गंभीरता व स्थिति को देखते हुए प्रकरण को चिह्नित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की सूची मे रखा था। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एडीपीओ लोकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा ऊर्फ लवकुश सोनी, रामू चंसौरिया व भूरा ऊर्फ भारत सिंह को हत्या का दोषी करार देकर चारों को उम्रकैद व लूट करने पर 7-7 वर्ष की कठोर कैद और 5-5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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