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Satna: मुकुंदपुर जू के भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिये दिशा-निर्देश एवं अपील


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ संचालक महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर ने बताया कि वर्ष के समापन एवं नव वर्ष आगमन पर 31 दिसंबर 2023 एवं 1 जनवरी 2024 को मुकुन्दपुर जू भ्रमण करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए समस्त प्रबंध किये गये है। जिसके अन्तर्गत 8 टिकिट काउन्टर, चार वाहन पार्किग (दो पार्किग दो पहिया एवं दो पार्किग चार पहिया वाहन) बनाये गये है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन, चिकित्सा दल, फायर बिग्रेड के भी इंतजाम किये गये है। मुकुन्दपुर जू की सुदृढ़ व्यवस्था एवं पर्यटको के सुविधा के लिये जू प्रबंधन के कर्मचारियों एवं श्रमिकों के अतिरिक्त वनमण्डल सतना से 46 कर्मचारियों, वनमण्डल रीवा से 09 कर्मचारियों, वनरक्षक प्रशिक्षण शाला गोविन्दगढ़ से 33 कर्मचारियों, उपवनमण्डलाधिकारी मैहर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिंहपुर एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी मुकुन्दपुर की तैनाती की गई हैं। संचालक महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर ने नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 के दौरान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि जू के भ्रमण के दौरान एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुये जू प्रबंधन का सहयोग करें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। जू प्रबंधन द्वारा अपील की गई है कि जू मुकुन्दपुर, सतना में भ्रमण के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन कर जू प्रबंधन का सहयोग करें।
पर्यटकों के लिए दिशा-निर्देश
संचालक ने पर्यटकों के लिये जारी दिशा-निर्देशों में बताया कि व्हाइट टाइगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर मे भ्रमण के दौरान पर्यटक प्रवेश टिकिट के पीछे दिये गये निर्देशो को ध्यान से पढ़कर उनका पालन करना सुनिश्चित करें। जू मे प्रवेश करते समय प्रबंधन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करे, जिसके कारण किसी परेशानी या जू प्रबंधन को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। उन्होने बताया कि जू में अन्दर प्रवेश के साथ मादक पदार्थ, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट, ज्वलनशील सामग्री एवं हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित किया गया है।
पर्यटकों से किसी भी वन्यप्राणी के साथ छेड़-छाड़ या उनको खाद्य सामग्री नहीं देने, शोर-शराबा नहीं करने, साथ चल रहे बच्चे एवं बुजुर्गो का विशेष ध्यान रखने, जू के अन्दर प्रबंधन द्वारा निर्धारित मार्गो का ही उपयोग करने, प्रतिबन्धित क्षेत्र मं प्रवेश नहीं करने एवं अनुशासन बनाये रखने की अपील की गई है। सभी पर्यटक हर वक्त निगरानी मे रहेगें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 (जे) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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