सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से संरक्षण देने हेतु राज्य के सभी प्रकार के निर्दिष्ट जल क्षेत्रों में म.प्र. नदीय मत्स्याखेट अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर जिले में इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्यक्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा-5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा-3 के तहत उल्लंघनकर्ता द्वारा अवैधानिक मत्स्याखेट एवं परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं गाड़ियों (कार्ट), जलयानों, बैलो (रैक्टस), नौकायनो व्हीकल्स के अधिग्रहण उनके हटाये जाने और उनके जप्ती के प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर अधिनियम धारा-5 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध साज्ञेय है। इस नियम के माध्यम से समस्त संबंधित व्यक्तियों एवं जनसाधारण को सूचित किया गया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट न तो स्वयं करें और न ही कार्य में अन्य को सहयोग दें। बाणसागर जलक्षेत्र (डूबक्षेत्र) एवं उसमें संबंधित सभी नदी-नालों से किसी प्रकार का मत्स्याखेट विक्रय एवं परिवहन करना भी नियमों के अंतर्गत अपराध होगा।
पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि आज
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि नवीन पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण उचजंेब चवतजंस के माध्यम से किया जा रहा है। सत्र 2021-22 हेतु पोर्टल बन्द हो चुका था। जो अब पुनः सत्र 2021-22 एवं 2022-23 नवीन आवेदनों हेतु 15 जून 2023 तक खोला गया है।
अधिष्ठाता, नोडल प्राचार्य (समस्त), विश्वविद्यालय महाविद्यालय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थायें को निर्देशित किया गया है कि सत्र 2021-22 के नवीन ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश आनलाईन आवेदन नहीं कर पाये थे एवं सत्र 2022-23 के शेष विद्यार्थियों का आनलाईन आवेदन निर्धारित समयावधि में भरवाकर संस्था में जमा करायें। उक्त अवधि के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी आनलाईन आवेदन करने से वंचित रहता है तो इस हेतु छात्र एवं संस्था प्रमुख स्वतः जवाबदार होंगे। संस्था प्रमुख संस्था में अध्ययनरत कोई विद्यार्थी आवेदन हेतु शेष नहीं है के परिपेक्ष में प्रमाण पत्र 15 जून के पश्चात सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आज से
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं से 15 जून से आवेदन आमंत्रित किए गए है। योजनान्तर्गत युवाओं में कौशल विकास क्षमता को बढाने एवं उन्हें रोजगार से जोेड़ने के लिए लर्न एण्ड अर्न की तर्ज पर रोजगार के लिये कौशल सिखाने, कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की है। योजनान्तर्गत प्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आईटीआई उत्तीर्ण, डिप्लोमा उत्तीर्ण, स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक युवाओं को उद्योग एवं सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण दिलाते हुए स्टाईपेण्ड की व्यवस्था की गई है। इस नवाचारी व्यवस्था से युवाओं को रोजगार, प्रगति और विकास के नए अवसर प्रदान किये जाएँगे। योजना का लाभ लेने के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन 15 जून से प्रारंभ होंगे। जबकि दिव्यांग तथा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्रता अनुसार लाभ लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के नाम से हुई अमदरा की शासकीय स्कूल
जिले के प्रभारी मंत्री डा0 कुंवर विजय शाह के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा विकासखण्ड मैहर के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा का नामकरण अमर शहीद वीर शंकर प्रसाद पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा किया गया।