MP, ujjain crime news 20 years imprisonment to the person who did obscene act with innocent: digi desk/BHN/उज्जैन/ चाकलेट दिलाने का लालच देकर मासूम से अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली मासूम के साथ 29 अक्टूबर 2021 को हरिसिंह निवासी रामी नगर ने चाकलेट दिलाने का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। बालिका की शिकायत पर स्वजन ने उसके खिलाफ माधवनगर थाने में केस दर्ज करवाया था।पुलिस ने हरिसिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
शुक्रवार को कोर्ट ने हरिसिंह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।इसी प्रकार नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबलिग को शादी का झांसा देकर एकता नगर निवासी संदीप कुशवाह अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ दुष्कर्म व विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने संदीप कुशवाह को दो साल की सजा सुनाई है।