सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत थाना जसो के ग्राम रूनेही निवासी नारेन्द्र सिंह उर्फ अउवा पिता फूल सिंह उम्र 36 वर्ष को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश तथा उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
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