सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान के बकाया शोध्य मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान हेतु 31 मार्च 2020 तक छूट प्रदाय की गई थी। जिसमें संशोधन करते हुए छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।
पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान का एक मुश्त भुगतान करने पर टैक्स में छूट दी गई थी। जिसमें वाहनों पर अप्राप्त मोटरयान कर एवं शास्ति के एक मुश्त भुगतान के लिए छूट उपनियम (2) में वर्णित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 40 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक यान पर 50 प्रतिशत एवं अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 70 प्रतिशत तथा 20 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों को बकाया कर में 90 प्रतिशत की छूट दी गई थी।
उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक वृद्धि की गई है एवं लोक सेवा यानों के मोटरयान कर को माह अप्रैल 20 से माह अगस्त 20 तक के शोध्य कर के भुगतान से पूर्ण एवं माह सितम्बर 2020 क शोध्य कर के भुगतान से 50 प्रतिशत का छूट दी गई है। शासन द्वारा मोटरयान के बकाया शोध्यकर एवं शास्ति के भुगतान की प्रकिया वन टाइम सेटेलमेंट के तहत प्रदत्त छूट का लाभ अधिक से अधिक वाहन स्वामियों द्वारा लिया जा सके। इस हेतु जिले के मोटर मालिकों एवं जनमानस तक शासन द्वारा वाहनों पर बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान में छूट का लाभ ले सकते हैं।