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Satna: पंचायत निर्वाचन, दूसरे चरण के तीन विकासखंडों में मतदान शुक्रवार को, सभी तैयारियां पूर्ण 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई 2022 को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान केन्द्रों में होगा। इस दौरान सतना जिले के 3 विकासखंडों की 224 ग्राम पंचायतों के 799 मतदान केन्द्रों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और पंच पदों के लिये मतदान मतपत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इनमें विकासखंड नागौद की 94 ग्राम पंचायतों के 313 मतदान केन्द्रों में, अमरपाटन की 75 ग्राम पंचायतों के 295 मतदान केन्द्रों एवं विकासखंड रामनगर की 55 ग्राम पंचायतों के 191 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा मतदान किया जायेगा।

अलग-अलग 4 रंग के होंगे मतपत्र

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित किये गये हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेन्द्र जड़िया निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में यातायात प्रकोष्ठ में नियुक्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेन्द्र जड़िया को कार्य स्थल में समय पर उपस्थित नहीं होने, बिना सूचना के सेंटर से चले जाने के साथ-साथ निर्वाचन की गलत एवं अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने पर निलंबित कर दिया है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेन्द्र जड़िया की ड्यूटी रिटर्निंग ऑफीसर जनपद पंचायत अमरपाटन द्वारा यातायात प्रकोष्ठ में लगाई गई थी। इसके साथ ही श्री जड़िया को एआरओ सेंटर कोतर में सहायक रिटर्निंग ऑफीसर भी नियुक्त किया गया था। किन्तु श्री जड़िया ने निर्वाचन कार्य में सौंपे दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुये निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित किया। उनके द्वारा आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के फलस्वरुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति सतना नियत किया गया है।

मतदान दिवस वाले दिन नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार दोनो चरणों के मतदान दिवस वाले दिनों के लिये सामान्य अवकाश घोषित किया है। इसके अनुसार प्रथम चरण के मतदान दिवस अर्थात् 6 जुलाई को नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद चित्रकूट, उचेहरा, जैतवारा, कोठी और बिरसिंहपुर तथा द्वितीय चरण के मतदान दिवस अर्थात् 13 जुलाई 2022 को नगर पालिका परिषद मैहर, नगर परिषद नागौद, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, अमरपाटन, और कोटर में सामान्य अवकाश रहेगा।
गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. द्वारा 23 जून 2022 को अधिसूचना जारी करते हुये पराक्रम्य अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 की धारा 25 के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान दिवस को सामान्य अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया गया है।

 धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के दौरान मतदान केन्द्र मे किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने और मोबाईल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान केन्द्र के अंदर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका संबंध किसी चुनाव प्रतीक से हो सकता है, उसे हटा दिया जायेगा।
इन्हें ही होगी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति
मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता के अलावा केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अधिकारी, ऐसा लोक सेवक जो निर्वाचन कार्य के संबंध में ड्यूटी पर हो, आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता में से एक बार में कोई एक, मतदाता के साथ गोदी का शिशु, नेत्रहीन या दिव्यांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति तथा ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग ऑफीसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिये नियोजित करे।

मतदान करने का फोटो नहीं लिया जा सकेगा

मतदान केन्द्र पर पत्रकारों या फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जा सकेंगे। परंतु बगैर आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हें मतदान केन्द्र में अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाने दिया जायेगा और न ही मतांकन करते हुये किसी मतदाता का फोटो लेने दिया जायेगा।

मतदाता की पहचान के लिए 23 दस्तावेज होंगे मान्य

जिले में पंचायतराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान होगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर ही उसे मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 तरह के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।
मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिए निर्धारित 23 दस्तावेजों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, सभी तरह के राशन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे-पट्टा, रजिस्ट्रीकृत अभिलेख का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), केन्द्र अथवा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र तथा रोजगार गारंटी योजना से जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे।

वीवीआईपी मूवमेंट के चलते मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारी के प्रवेश मार्ग में परिवर्तन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव ने बताया कि नगरीय निकाय के मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई और 2 जुलाई को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में आयोजित किया गया है। उन्होने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान सतना शहर में 1 जुलाई को वीवीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल मतदान दल के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवेश मार्ग में परिवर्तन किया है।
इसके अनुसार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारी मेन गेट के स्थान पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना के रास्ते अर्थात् व्यंकट क्रमांक-1 के पश्चिमी भाग के गेट से प्रवेश और निकासी करेंगे। इसी प्रकार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारी विद्यालय के दक्षिणी गेट से प्रवेश और निकासी करना सुनिश्चित करेंगे।

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