आरओ, एआरओ को नाम-निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण
भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन नाम-निर्देशन पत्र प्रारूप-4 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किए जाएंगे। इस आशय की जानकारी शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के प्रशिक्षण के दौरान दी गई। इस मौके पर सीईओ जिला ंपंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया सीमित समय में विधि-सम्यक रुप से पूरी करानी है। पंचायत निर्वाचन में बड़ी संख्या में नाम-निर्देशन पत्र जमा किये जायेंगे, वह भी तीनों चरणों के चुनाव के एक साथ लिये जायेंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को गंभीरतापूर्वक और सजग होकर समय पर पूरी करायें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसरों को पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होने बताया कि तीनो चरण के चुनावों के दौरान लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र एक साथ 30 मई से अवकाश के दिनों को छोड़कर 6 जून तक लिये जायेंगे। उन्होने बताया कि सभी पदों के लिये एक ही प्रारुप-4 में नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंच पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक घोषणा पत्र एवं उसके साथ ‘‘घोषणा पत्र का सार’’ भी संलग्न करना होगा। जबकि सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 के प्रावधानों के तहत पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का ‘‘अदेय प्रमाण पत्र’’ भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अदेय प्रमाण पत्र गत वित्तीय वर्ष एवं 6 माह पूर्व का होना चाहिये। इसी प्रकार विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तर वर्ती कंपनियों को देय समस्त शोध्यों का ‘‘अदेय प्रमाण पत्र’’ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से अपेक्षा की गई है कि वह अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नामांकन जमा करते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने का जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम-निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह उनकी मांग के अनुसार नहीं बल्कि अंग्रेजी के वर्णानुक्रम में तैयार अभ्यर्थियों की अंतिम सूची में आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्रमानुसार आवंटित किये जायेंगे। रिटर्निंग ऑफीसर भी अपनी इच्छा से किसी को प्रतीक चिन्ह आवंटित नहीं कर सकेगा। पंच पदों पर उस पंचायत के किसी वार्ड का मतदाता, अभ्यर्थी हो सकता है। लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड से मतदाता होना चाहिये।
एक पद के लिये दो स्थानों से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए जैसे पंच के साथ-साथ सरपंच या सरपंच के साथ-साथ जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के लिए तो खड़ा हो सकता है। लेकिन किसी एक विशिष्ट पद के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता। एक ही पद के लिए दो या अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
दो से अधिक नामांकन पत्र नहीं लिये जायेंगे
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में एक ही पद के लिए कोई अभ्यर्थी अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक पद के लिए दो से अधिक नाम-निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे।