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Satna: श्रम कानूनों का पालन एवं श्रम योजनाओं का लाभ दिलाने निरीक्षण बढ़ायें- कलेक्टर

श्रम विभाग की मासिक समीक्षा बैठक

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु किए गए निरीक्षण, श्रम विभाग की गतिविधियों एवं श्रमिक कल्याण की संबल सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रम अधिकारी अधिक समय फील्ड में जाएं और श्रम कानूनों का पालन कराने तथा श्रमिक कल्याण की योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने निरीक्षणों की संख्या बढ़ाएं। बैठक में प्रभारी सहायक श्रम अधिकारी एसएन पटेरिया, श्रम निरीक्षक हेमंत डेनियल, अनुराग प्रताप, पुष्पेंद्र धुर्वे, नरेश पटेल, मनोज यादव, संदीप कुमार वाल्को, राहुल चौकसे और रमाकांत लोधी उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने श्रम अधिनियमों के अंतर्गत किए गए निरीक्षण एवं निरीक्षण उपरांत की गई अभियोजन की जानकारी ली। श्रम अधिकारी श्री पटेरिया ने बताया कि श्रम अधिनियमों के तहत अब तक जिले में 374 निरीक्षण किए गए हैं। जिनमें विचलन पाए जाने पर 63 अभियोजन दायर किए गए हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 10 प्रकरणों के दावे दायर किए गए। जिनमें 15 प्रभावित श्रमिकों को 41 लाख 96 हजार 278 रुपए की दावा राशि शामिल है।

संपदा श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत 78 अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई। जिनमें अनुज्ञप्ति शुल्क 4500 रुपये और 2 लाख 29 हजार 800 रुपये प्रतिभूति राशि प्राप्त हुई है। संपदा श्रम अधिनियम 1970 के तहत 35 अनुज्ञप्ति नवीनीकरण में 7940 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। न्यायालय के बाहर 28 प्रकरणों में 63 श्रमिकों को 20 लाख 63 हजार 722 रुपए की राशि भुगतान कराई गई है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वर्ष 2021-22 में 101 प्रकरण प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल 118 प्रकरणों में 90 का निराकरण किया जा चुका है। समीक्षा के दौरान श्रम विभाग की सीएम हेल्पलाइन में संबल योजना की 134 लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए।

अगले तीन दिनों में किसानों का सत्यापन पूर्ण करें- कलेक्टर

गेहूं खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्देश

रबी उपार्जन वर्ष 2022 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 4 अप्रैल से प्रारंभ होकर 16 मई 2022 तक चलेगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर सत्यापन से शेष रहे किसानों के सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने गेहूं खरीदी के कार्य से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि इस बार की खरीदी में एफ.ए.क्यू की गुणवत्ता के मानदंड, स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया संहिता गेहूं खरीदी प्रक्रिया में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनके बारे में गेहूं विक्रय करने वाले किसानों के बीच जानकारी देकर जागरूकता लाएं। इस बार किसानों को अपनी उपज विक्रय के लिए स्लॉट स्वयं बुक करना है। कलेक्टर ने किसानों को स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक करने को कहा है।

जिले में गेहूं खरीदी के लिए 121 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी भौतिक संसाधन और मूलभूत आवश्यक सुविधाएं परिपूर्ण कर लेने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। गेहूं खरीदी के लिए किसानों द्वारा 23 मार्च से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पोर्टल पर की जा सकेगी। इस लिंक की जानकारी कृषक के मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा देने के निर्देश दिए हैं। ई-उपार्जन पर पंजीकृत एवं सत्यापित कषक द्वारा सवंय के मोबाईल, एमपी ऑनलाईन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोकसेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे अथवा उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी प्रेषित किया जावेगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषकों को अपनी उपज का विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग दो पारी में (प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे एवं अपरान्ह 2 से सायं 6 बजे) की जा सकेगी। जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा।

 

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