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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई, अफसर किसानों को दे रहे दिमाग, 4 बजे के बाद जलाओ पराली

नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में पलूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि ग्रैप-4 की पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी और उस दिन सुनवाई में फैसला लिया जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी रखने की बात कही है और कहा कि यह गंभीर मसला है। इसलिए हम इस पर सुनवाई करते रहेंगे। यही नहीं बेंच ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि राज्य के अधिकारी किसानों को कह रहे हैं कि वे शाम को 4 बजे के बाद पराली जलाएं। ऐसा करने से वे सैटेलाइट की नजर में नहीं आएंगे।

बेंच ने कहा कि ऐसा करना गलत है और अदालत के आदेश की अवमानना है। अदालत ने कहा कि हमें पलूशन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान ही निकालना होगा। बेंच ने कहा, 'पंजाब सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे कि वे किसानों को ऐसी सलाह न दें कि 4 बजे के बाद पराली जलाई जा सकती है। ऐसा करना आदेश का उल्लंघन है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश का पालन करें। इसकी बजाय यदि वे पराली जलाने के लिए किसानों को दिमाग दे रहे हैं तो यह गलत बात है।' कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में हम पराली जलाने, ट्रकों की एंट्री और पटाखों पर बैन को लेकर विचार करेंगे। अदालत ने कहा, 'हमारे पास एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, जिससे यह डेटा मिल सके कि कौन कब पराली जला रहा है। यह मॉनिटरिंग 24 घंटे की होनी चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है और इसी के चलते पलूशन बढ़ता जा रहा है। पंजाब समेत संबंधित राज्य इस पर रोक लगाने में बहुत धीरे ऐक्शन ले रहे हैं।'

अदालत ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि अफसर सलाह देते हैं कि 4 बजे के बाद किसान पराली जला सकते हैं। इससे वे सैटेलाइट से भी बच सकेंगे। बेंच ने कहा कि ऐसा करना तो अदालत की ही अवमानना है। सरकार तुरंत इस पर ऐक्शन ले।

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