सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के 15-17 वर्षीय बालक और बालिकाओं को कोविड-19 टीकाकरण 3 जनवरी से प्रारंभ किया गया था। जिसके अंतर्गत लक्षित 48 लाख किशारों के विरुद्ध 28 जनवरी तक 36.42 लाख (76 प्रतिशत) किशारों की टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है। ऐसे किशोर जो प्रथम डोज लगवाने के बाद 28 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और द्वितीय डोज के लिये पात्र हो गये हैं। उनका वैक्सीनेशन 31 जनवरी से किया जायेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशल की मिशन संचालक ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन के संबंध में पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये हैं। जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त, मदरसे, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) जहां 15-17 के किशोर बालक और बालिकाओं के प्रथम डोज हेतु कोविड टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया था, उन सभी सत्र स्थलों पर द्वितीय डोज का टीकाकरण 31 जनवरी 2022 से करना प्रारम्भ किया जाये। 15-17 के किशोर बालक और बालिकाओं के द्वितीय डोज का टीकाकरण सत्र स्थल पर ऑनसाईट पंजीयन के आधार पर किया जायेगा। द्वितीय डोज के टीकाकरण हेतु स्कूलों के माध्यम से एफ.ए.क्यू. अनुसार शिक्षक-पालक की बैठक (ऑनलाईन प्लेटफार्म) आयोजित कर, पालकों का जागरूक किया जाये एवं किशोर और किशोरियों का मोबिलाईज किया जाये। शाला त्यागी 15-17 के किशोर बालक और बालिकाओं को भी शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोबिलाईज कर, टीकाकरण करायें।
समाधान योजना का लाभ उठाने का 31 जनवरी अंतिम दिन
कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया एवं अधिभार की रोकी गई राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ही योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है ताकि कोई भी पात्र बिजली उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे। मंत्री श्री तोमर ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम बचे दिन में समाधान योजना का लाभ उठाकर कोरोना काल के बिजली बिलों की लंबित राशि में 40 प्रतिशत तक की छूट पाये।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार राशि की वसूली को रोक दिया गया था। राज्य शासन द्वारा उक्तावधि के बिजली बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान योजना को लागू किया गया था। इसकी अंतिम तिथि पहले 15 दिसंबर 2021 निर्धारित थी, लेकिन योजना से वंचित उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए समाधान योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया है।