सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा मतदाताओं से मोबाइल एप और ऑनलाइन द्वारा मतदाता सेवाओं का लाभ लेने की अपील की गई है। जिले के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या अधिक है, वह नये मतदाता के रूप में निर्वाचक नामावली में अपना पंजीकरण करा सकेंगे। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 को शुरू होगा। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी अधिकृत मतदाता छूटे नहीं। दावे-आपत्ति बीएलओ के पास 30 नवम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
30 नवम्बर तक हो सकेंगी कार्यवाही
मतदाता सेवाओं में पता बदलने, वोटर कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने की कार्यवाही 30 नवम्बर तक ऑनलाइन के माध्यम से की जा सकेंगी। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकेंगा। मतदाता सहायता केन्द्र या क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर आवेदन किया जा सकेंगा। मतदाता हेल्पलाइन नं. 1950 पर भी सम्पर्क किया जा सकेंगा तथा बेवसाइट www.voterportel.eci.gov.in ऑनलाइन किया जा सकेगा।
फार्म 6 में होगा पंजीकरण
मतदाता फॉर्म 6 में नाम पता भरकर पंजीकरण के बाद अपने नाम को पंजीकृत कराएंगे तथा फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। निर्वाचक नामावली में दर्ज स्वयं अथवा परिवारों के सदस्यों के विवरण को विलोपित करने के फार्म 7 पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नामावली में दर्ज प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार की जरूरत है, तो फार्म 8 पर कार्यवाही होगी। अप्रवासी मतदाता का रजिस्ट्रेशन फार्म 6‘ए’ में होगा। उक्त फॉर्म मतदाता सुविधा केन्द्र तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकेंगे।
रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के परिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।
महालेखाकार कार्यालय देगा कर्मचारियों को एसएमएस सुविधा
महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को शीघ्र जानकारी देने के लिये एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया है कि एसएमएस सुविधा के लिये कर्मचारी को अभिदाता का नाम, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई.डी. की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रधान महालेखाकार (लेखा-हकदारी) द्वितीय के ग्वालियर स्थित कार्यालय में डाक या फैक्स द्वारा भेजनी होगी।