Saturday , November 23 2024
Breaking News

Satna: खतरनाक हो सकते है मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया , बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजनों के लिए मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया से बचाव के लिए एडवाईजरी जारी की है। एडवाईजरी में उन्होंने कहा है कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरों की वृद्धि रोकने अपने घर व आस-पास पानी इकट्ठा न होने दें। कबाड़ या पात्रों में बारिश का भरा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करें। साथ ही मच्छरों से बचाव करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाले साधन जैसे- क्रीम, क्वाइल, रिपेलेन्ट इत्यादि का उपयोग करें। टायर, कबाड़, सामान ढंक्कर रखें तथा इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बुखार आने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र में जांच करायें। जैसा कि विदित है कि वर्षाकाल में जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तथा हमारे घर व आसपास पानी कन्टेनर व कबाड़ सामान, टायर, टंकी, मटके, गमले, कूलर इत्यादि में जमा पानी में मच्छर अंडे देकर वृद्धि करते हैं जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया बीमारी फैलने की संभावना होती है।

इसी प्रकार ऐसे जलपात्रों में भरा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करें जिससे इनमें पनप रहे मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाएं तथा मच्छरों की वृद्धि रुक जाए। मच्छर से फैलने वाली बीमारी मलेरिया में सामान्यतः बुखार, कमजोरी हाथ पैर में दर्द, उल्टी आना जैसे लक्षण हो सकते हैं तथा डेंगू, चिकुनगुनिया बीमारी संक्रमित व्यक्ति में सामान्यतः बुखार सिर व आखों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, उल्टी आना, शरीर पर चकत्ते आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में मरीज को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में खून जांच व स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए तथा चिकित्सकीय परामर्श से दवा का पूर्ण सेवन करना चाहिये।

दिव्यांगजनों को कृत्रिम यंत्र-सहायक उपकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों पर पंजीयन अनिवार्य

दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवानें हेतु पंजीकरण एलिम्कों रजिस्ट्रेशन स्थानीय जन सेवा केंद्रों पर करवाना अनिवार्य है। जो निःशुल्क होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र नियोक्ता, संस्थान के मुखिया, ग्राम प्रधान, सरपंच, तहसीलदार या अन्य राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थी की आमदनी 15 हजार रूपये मासिक या इससे कम हो, प्रार्थी का एक फोटो, निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
वरिष्ठ नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण अथवा आय प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान, सरपंच, तहसीलदार या अन्य राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रार्थी की आमदनी 15 हजार रूपये मासिक या इससे कम हो, प्रार्थी का एक फोटो लगाना अनिवार्य है।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संपन्न

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मांद में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। शिविर में आरएन त्रिपाठी ने उपस्थित ग्रामीणजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ मौलिक अधिकार, विधिक सहायता, मध्यस्थता जागरूकता एवं महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मांद के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक तथा ग्रामवासी उपस्थित रहें।

658 किसानों को मिली पंजीयन कराने की अनुमति

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2021 तक पंजीयन के लिए लंबित आवेदनों वाले 658 किसानों के पंजीयन की अनुमति प्रदान की गई है। इन किसानों के आवेदन के अनुसार पंजीयन करने और सभी 658 किसानों की पंजीयन प्रक्रिया 26 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन किसानों के पंजीयन पूर्ण करने की अनुमति दी गई है, उनमें 26 सेवा सहकारी संस्था के पंजीयन केंद्र के 658 किसान शामिल हैं।

About rishi pandit

Check Also

Shahdol: ट्रेफिक पुलिस आरक्षक से लूट, अनूपपुर से ट्रैफिक ड्यूटी कर घर लौटते समय मारपीट, वायरलेस सेट भी ले गए

शहडोल। शहडोल जिले के अमलाई थाना के बटुरा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक के साथ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *