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Satna: नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ 11 सितम्बर (शनिवार) को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जिसमें शासन द्वारा प्रदाय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदाय की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान, संपत्ति एवं जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य करों के अधिभार के लिये शेष हैं। ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।

प्रिलिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आँकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल “लोक अदालत“ 11 सितम्बर 2021 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्ल्यू स्काईस 7 सितम्बर को

जन-जागरूकता के लिये हेल्दी एयर, हेल्दी प्लेनेट पर होगा वेबिनार

प्रदेशवासियों को वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 सितम्बर को वेबिनार आयोजित किया जायेगा। ‘‘अंतर्राष्ट्रीय नील गगन के लिये स्वच्छ वायु दिवस’’ (International Day of Clean Air for Blue Skies) पर आयोजित वेबिनार की थीम ‘‘हेल्दी एयर-हेल्दी प्लेनेट’’ रखी गई है। वर्ष 2020 में इस दिवस पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम की थीम ‘‘क्लीन एयर फॉर ऑल’’ थी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें देश के 132 चिन्हित शहर शामिल हैं।

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