सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश टैक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। इसलिए सभी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे विभाग की वेबसाईट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुमार्ने के रूप में राशि वसूल की जाती है। खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वैघ ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात् खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है।
ई-मतदाता पहचान पत्र प्रदान करने संबंधी निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई-मतदाता पहचान-पत्र मुद्रित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 के दौरान जोडे गए नवीन मतदाताओं को ई-मतदाता पहचान पत्र के लिए उनके मोबाईल पर एक लिंक प्रदान की गई है जिसका उपयोग कर उन्हें अनिवार्य रूप से ई-ईपिक डाउनलोड कराया जाए।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि समस्त जिले के विधानसभावार ऐसे नवीन मतदाताओं की सूची संलग्न है जिनका यूनिक मोबाईल नम्बर दर्ज है। इसके लिए अपने अधिनस्थ ईआरओं को निर्देशित करे कि वे ऐसे नवीन मतदाताओं को एनव्हीएसपी पर रजिस्टर कराकर ई-ईपिक डाउनलोड करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क करें।