सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ म.प्र.लोक सेवा आयोग की उप सचिव सुश्री राखी सहाय ने बताया कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम के संबंध में उच्च न्यायालय के 21 जनवरी 2021 के अंतरिम आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपने 27 जनवरी 2021 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की परीक्षा पर कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निश्चित तिथि व समय पर आयोजित की जायेगी।
पंजीकृत वास्तुविद 300 वर्ग मीटर तक के भू-खण्डों पर जारी कर सकेंगे भवन अनुज्ञा
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 6 के उप-नियम (3) में संशच्घन किया गया है। अब पंजीकृत वास्तुविद या स्ट्रक्चरल इंजीनियर कच् संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमच्दन के बाद 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये प्राघिकृत किया जा सकेगा। ऐसे कॉलोनाइजर, जो भू-खण्ड या भवन विक्रय करते हैं, कच् ऐसी अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकती। सक्षम प्राघिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नहीं देगा, जो 10 वर्ष का अनुभव नहीं रखते हों तथा अन्य निर्घारित मापदण्डों का पालन नहीं करते हों।