सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 3 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 3 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत धवारी अहिरान मोहल्ला नंदराज यादव पिता नंदकिशोर यादव उम्र 29 वर्ष, मलाहन टोला निवासी उमाधर उर्फ मुन्नू सिंह पिता राजललन सिंह उम्र 28 वर्ष एवं थाना नागौद अंतर्गत बारापत्थर निवासी प्रिंस यादव पिता रामप्रवेश यादव उम्र 26 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत सिंधी कैंप निवासी उपेंद्र बसोर उर्फ लम्बू पिता अनुरुद्ध बसोर उम्र 30 वर्ष, भोला साकेत पिता रामगोपाल साकेत उम्र 35 वर्ष एवं थाना नागौद अंतर्गत राजे बेडिया पिता हरिशंकर बेडिया उम्र 30 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
राजनैतिक दलों को संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में वाहन के लिये लेनी होगी अनुमति
लोकसभा निर्वाचन 2024 में सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र के लिये वाहन की अनुमति जारी करने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (शहरी) नीरज खरे को अधिकृत किया गया है। वाहनों की अनुमति जारी करने कार्य सहायता के लिये लेखापाल पंकज जैसवाल, सहायक ग्रेड-3 राहुल सिंह और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रकाश केशरवानी की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार वाहनों की अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एआरओ (एसडीएम) से लेनी होगी।
सार्वजनिक अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे शासकीय कार्यालय
लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2024 की घोषणा के फलस्वरुप सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन की प्रक्रिया और चुनाव संबंधी आदेशों एवं जानकारियों के आदान-प्रदान के लिये सतना और मैहर जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय सार्वजनिक अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने आदेश जारी करते हुये समस्त कार्यालय प्रमुखों को अवकाश के दिनों में कार्यालय संचालन के लिये कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये हैं।
प्रत्येक उम्मीदवार को देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रमानुसार लोकसभा क्षेत्र सतना के लिए चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है। जिसे संचार माध्यमों में प्रकाषित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणो की जानकारी देंगे। जिसे दल वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटार्निग आफीसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत देंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जमानत राशि
लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार ई-चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
नामांकन के समय उम्मीदवार को देना होगा नये बैंक खाते का विवरण
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही होना चाहिए। प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।