सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार मैहर में प्रथम जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में विभिन्न बैंको के जमा ऋण अनुपात, वार्षिक ऋण योजना में प्रगति, नवगठित मैहर जिले में विभिन्न बैंक शाखाओं की स्थिति एव शासकीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा विभिन्न बैंको को मैहर जिले में अधिकतम शाखाएं खोलने, जिले का जमा ऋण अनुपात बढ़ाने एवं शासकीय योजनाओं में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक से आशीष कुमार, नाबार्ड से जीडी गोपेश, अग्रणी जिला प्रबंधक गौतम शर्मा सहित विभिन्न बैंको से अधिकारी एवं संबंधित विभागों से अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती बाटड ने अधिकारियों को शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण वितरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा में पाया कि जिसमें एल वन में 18, एल टू स्तर पर 4 शिकायतें लंबित पाई गई। इन शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये। बैठक में मुद्रा लोन, एनआरएलएम, पीएम स्वनिधि, केसीसी, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना सहित वर्ष 2023-24 में प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की गई। योजनाओं के बैंकवार आवंटित वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर श्रीमती बाटड ने बैंक अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी बैंक ऋण पोषित शासकीय योजनाओं के लक्ष्य को शत-प्रतिशत रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की संयुक्त तिमाही बैठक में उद्योग, आदिम जाति, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित बैंक ऋण पोषित शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लायसेंस
मण्डी व्यापारियों को मिली राहत, निर्देश हुए जारी
प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लायसेंस मिलेगा। मण्डी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मण्डी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मण्डी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मण्डियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वतः 24 फरवरी से लागू हो जायेगा।
मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिये व्यापारी लायसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया है।
एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि समाप्त
प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता के लायसेंस पर लगने वाली एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि को भी समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णयों से मण्डी व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है।