सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत थाना कोलगवां अंतर्गत सिंधी कैंप निवासी श्रीचन्द्र उर्फ बब्बू पिता कोडामल धामेचाई उम्र 44 वर्ष तथा थाना मैहर के हनुमान टोला निवासी संतोष पिता रामसहाय चौधरी उम्र 30 वर्ष को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने तथा उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
पानी की दो टंकियों के लिये दी गई जमीन
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील रामनगर के मौजा हटवा कोठार की शासकीय आराजी नं.-56/1क रकबा 3.541 हेक्टेयर का अंश रकबा 20ग20 वर्गफिट भूमि तथा मौजा दधीच टोला की शासकीय आराजी नं.-285/1क रकबा 2.527 हेक्टेयर का अंश रकबा 20ग20 वर्गफिट भूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पानी की टंकीध्एम.बी.आर.ध्क्लीयर वाटर रेसेरवायर के निर्माण हेतु आरक्षित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर को शासकीय अभिलेख दुरूस्त कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आज
जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी सभा एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिबंध) पीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए.के अवधिया ने समिति के सदस्यों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आग्रह किया है।