- रीवा में भ्रष्टाचार के मामले में 43.50 लाख की वसूली के आदेश
- जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व सरपंच, इंजीनियरों व कर्मचारियों पर की कार्रवाई
- कई निर्माण कार्यों की जांच में सामने आई थीं वित्तीय अनियमितताएं
रीवा, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला पंचायत सीईओ संजय सौरभ सोनवणे ने भ्रष्टाचार के मामले में 43.50 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की सुनवाई के बाद हुई है। तत्कालीन सरपंच सहित संलिप्त शासकीय कर्मचारियों और इंजीनियरों को भी दोषी पाया गया है। राशि की भरपाई के लिए सात दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन समय अवधि अब पूर्ण हो गई है।
RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने की थी शिकायत
शिकायतकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि गंगेव जनपद के ग्राम पंचायत चौरी में स्टाप डैम, पीसीसी सड़क, पुलिया, पानी की टंकी, चबूतरा, सेग्रीगेशन शेड और पुलिया के निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की गई थी। मामले की जांच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएस धुर्वे, एसडीओ एसआर प्रजापति और जितेंद्र की तीन सदस्यीय कमेटी ने की थी। आरोपितों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ खुद भी ग्राम पंचायत चौरी में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए गए थे। जांच के बाद उन्होंने 43.50 लाख की वसूली के आदेश जारी किए हैं। तत्कालीन सरपंच सविता जायसवाल से 16. 5 लाख, तत्कालीन सचिव बुद्धसेन कोल से 4.6 लाख, तत्कालीन सचिव सुनील गुप्ता से 3.98 लाख, वर्तमान ग्राम रोजगार सहायक और तत्कालीन प्रभारी सचिव आरती त्रिपाठी से 10.73 लाख, तत्कालीन उपयंत्री डोमिनिक कजूर से 1.25 लाख, तत्कालीन उपयंत्री अजय तिवारी से 3.48 लाख, तत्कालीन सहायक यंत्री स्वर्गीय अनिल सिंह से 3.48 लाख रुपये की वसूली के आदेश किए गए हैं।