Monday , May 20 2024
Breaking News

Satna: 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगें धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश


बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के संपूर्ण क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व अर्थात् 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा उनके आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। यदि वे बाहरी क्षेत्र के हों तो। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना होगा दण्डनीय

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलत होगा तथा न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम. चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।

एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6ः30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126‘क’ में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कलेक्टर और एसपी ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण


17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान किया जाना है। मतदान संपन्न कराने गुरुवार को जिला मुख्यालय से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों के लिये वाहनों से रवाना हुये। मतदान केंद्रों में मतदान दल के सकुशल पहुंचने और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने सतना विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। इसी प्रकार अपर कलेक्टर ऋषि पवार और एडिशनल एसपी शिवेश प्रताप सिंह विधानसभा क्षेत्र रामपुर बघेलान के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

About rishi pandit

Check Also

Satna: वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर आज

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर वृद्धजनों का स्वास्थ्य …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *