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Satna: कलेक्टर ने मतदाताओं से की मतदान की अपील

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा निर्वाचन के लिए सतना और मैहर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 1950 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 16 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदाता स्वयं मतदान करने के साथ अन्य मतदाताओं को भी मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करें। सभी मतदाता निर्भय होकर तथा दबाव मुक्त होकर निष्पक्षता से मतदान करें। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार के उपयोग की अपील की है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र को समृद्ध बनायें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदाताओं से की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतन्त्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्होंने कहा कि नागरिक समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के संवाहक हैं। मतदाताओं के सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र परिष्कृत और समृद्ध बनता है। मतदान से लोकतांत्रिक परम्परा को और अधिक समृद्ध बनाने और संवैधानिक कर्त्तव्य निभाने का एक और अवसर मिला है।
श्री राजन ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये 17 नवम्बर को मतदान है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अवश्य मतदान करने की अपील की है।
श्री राजन ने कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सहज, सुगम और समावेशी बनाने के लिये प्रदेश में पहली बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं। इन मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी। सक्षम एप के माध्यम से कोई भी दिव्यांग मतदाता अपने लिये व्हीलचेयर या अन्य सहायक उपकरण के लिये अनुरोध कर सकते हैं। बुजुर्गों को कतार में न लगाना पड़े, इसके लिए उन्हे पहले मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्थायें की गई हैं।

कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने अधिकारी नियुक्त

विधानसभा निर्वाचन 2023 के जिले में 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान किया जायेगा। इस अवधि में जिले की विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव एवं 64 नागौद की कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े का सौंपी गई है। इसी प्रकार विधानसभा 63 सतना एवं 67 रामपुर बघेलान की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर ऋषि पवार एवं विधानसभा 61 चित्रकूट की जिम्मेदारी आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत को सौंपी गई है।

चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।
आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस को उम्मीदवार तथा राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के कामगारों को मतदान के लिये मिलेगा सवैतनिक अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा के आम चुनाव के तहत मतदान 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135 (ख) में कहा गया है कि मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी दी जाये। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माना से, जो 500 रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश प्रदान करे, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17 नवम्बर को निर्वाचन शिकायतों के निराकरण के लिये दल गठित

विधानसभा निर्वाचन 2023 में 17 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली कठिनाईयों/शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 4 दलो का गठन किया गया है। सागर, शहडोल एवं रीवा संभाग के लिये संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान (मोबाईल नम्बर 9977385800), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सुरभि तिवारी (मोबाईल नम्बर 8889609355) एवं अन्य सहायक अधिकारी/कर्मचारी तैनात रहेंगे।
नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग के जिलों के लिये संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री (मोबाईल नम्बर 9425859477 एवं 7898290344), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती निमिषा जायसवाल (मोबाईल नम्बर 9425661873) एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के लिये संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह (मोबाईल नम्बर 9009432792), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश यादव (मोबाईल नम्बर 9425104123) एवं अन्य सहायक अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। ग्वालियर, भोपाल एवं चम्बल संभाग के लिये संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे (मोबाईल नम्बर 9425064030), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रंजना देवड़ा (मोबाईल नम्बर 9424050301) एवं अन्य सहायक अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।

मतदान दिवस को संपूर्ण जिले में विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्धारित तिथि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक सतना और मैहर जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने संपूर्ण जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश अधीक्षण यंत्री (विद्युत) को दिये हैं।
इनकोर पोर्टल पर डाटा फीडिंग के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान दिवस 17 नवंबर को मतदान पश्चात चुनाव सामग्री की वापसी के समय पीठासीन अधिकारी की डायरी और प्रारुप 17‘ग’ के सारणीकरण का कार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यकंट क्रमांक-1 सतना में किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सारणीकरण के पश्चात 18 नवंबर को प्रातः 7 बजे से इनकोर पोर्टल पर इन्ड ऑफ पोल की डाटा फीडिंग के लिये जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी को सहायता के लिये विधानसभावार सहायक अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। नियुक्त सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 18 नवंबर को प्रातः 7 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के ई-दक्ष केंद्र में उपस्थित रहकर सौंपे गये कार्य को संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

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