- 1950 मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान
- 16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
- सातों विधानसभा क्षेत्र के लिये 124 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में
- सभी विधानसभा क्षेत्र में पांच आदर्श मतदान केंद्र
- 8 लाख 83 हजार 119 पुरुष और 8 लाख 4 हजार 452 महिला मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
- जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था और चप्पे-चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही सतना जिला की 5 और मैहर जिला की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 तक होगा। मतदान संबंधी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 में ऐसे व्यक्ति, जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि सतना और मैहर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1950 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट में 257, रैगांव में 259, सतना में 276, नागौद में 277, मैहर में 295, अमरपाटन में 279 एवं विधानसभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में 307 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। इन मतदान केंद्रों में 1460 सामान्य और 490 मतदान केंद्र क्रिटिकल चिन्हित किये गये हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रो की वेब कास्टिंग होगी। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में पांच आदर्श मतदान केंद्र और पांच महिला बूथ के मान से कुल 35-35 विशेष मतदान केंद्र होंगे। प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को पीडब्ल्यूडी मतदान दलों का बूथ भी बनाया जाएगा। इन मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।
सतना और मैहर जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 1950 मतदान केंद्रों पर 16 लाख 91 हजार 204 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 8 लाख 83 हजार 119 पुरुष और 8 लाख 4 हजार 452 महिला मतदाता, 9 अन्य तथा 3624 सर्विस मतदाता शामिल हैं। जिले में पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 17 हजार 964 और 80 प्लस वर्षीय मतदाताओं की संख्या 22 हजार 927 है।
मतदाता सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट में 2 लाख 19 हजार 36, रैगांव में 2 लाख 20 हजार 303, सतना में 2 लाख 46 हजार 240, नागौद में 2 लाख 39 हजार 869, मैहर में 2 लाख 56 हजार 745, अमरपाटन में 2 लाख 45 हजार 61 एवं विधानसभा रामपुर बघेलान में 2 लाख 63 हजार 950 मतदाता हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिये सतना और मैहर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों के लिये 124 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। जिसमें विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के लिये 16, रैगांव के लिये 15, सतना के लिये 29, नागौद के लिये 14, मैहर के लिये 17, अमरपाटन के लिये 16 एवं रामपुर बघेलान के लिये 17 अभ्यर्थी शामिल हैं।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश
राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट) 1881 के अंतर्गत प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मतदान के लिये 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने राज्य शासन द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिये घोषित अवकाश की सूचना से जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, निजी औद्योगिक क्षेत्र के उपक्रमों को अवगत कराते हुये संबंधित जनपद क्षेत्रों के लिये मतदान दिवस 17 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है।
मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफीसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आये। मोबाइल फोन के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किये गये हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कव्हरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कव्हरेज करेंगे।
मतदान के दिन केवल तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति ही होगी उम्मीदवारों को
विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदान के दिन केवल तीन वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वाहनों के दुरूपयोग को रोकने निर्वाचन अपराधों को नियंत्रित करने और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों से लाने-ले-जाने पर रोक लगाने के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान के दिन संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दो, तीन या चार पहिया वाहनों में से केवल तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति ही होगी। आयोग ने कहा है कि इसमें से एक वाहन का उपयोग उम्मीदवार खुद अपने लिए कर सकेगा जबकि दूसरे वाहन का उपयोग उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता और तीसरे वाहन का उपयोग कार्यकर्त्ताओं के लिए किया जा सकेगा। तीन से अधिक वाहनों के संचालन की स्थिति में इसे भ्रष्ट आचरण माना जायेगा व निर्वाचन नियमों के तहत दोषी उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
उम्मीदवारों को मिलेगा मतदान केन्द्र में प्रवेश
मतदान के दिन उम्मीदवारों तथा उनके चुनाव अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें रिटर्निंग आफीसर द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र में सुरक्षा कर्मचारी प्रवेश नहीं करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सुरक्षा सैनिक प्राप्त है तो उम्मीदवार को मतदान केन्द्र में प्रवेश मिलेगा किन्तु उसके सुरक्षा कर्मी मतदान केन्द्र के बाहर ही रहेंगे। मतदान की अवधि में चुनाव कार्य के लिए तैनात सभी अधिकारियों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी वैध प्रवेश पत्र प्राप्त पत्रकारों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन मतदान के गोपनीय कक्ष में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उस कक्ष में केवल मतदान के लिए मतदाता ही जा सकेगा। वोटिंग मशीन में किसी तरह की खराबी या त्रुटि होने पर मतदान एजेण्टों के साथ पीठासीन अधिकारी गोपनीय कक्ष में प्रवेश कर कठिनाई दूर करने का प्रयास करेंगे।
बटन दबाते ही हो जाएगा मतदान
विधानसभा चुनाव में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के इंजीनियरों के परीक्षण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रेण्डमाइजेशन करने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मशीनें निर्धारित कर दी गई हैं। इनके माध्यम से आगामी 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को बीएलओ के माध्यम से मतदाता पर्ची प्रदान की गई है। इस पर्ची तथा मतदाता पहचान पत्र इपिक को लेकर मतदाता मतदान केन्द्र आएंगे। इपिक कार्ड न होने पर 12 अन्य अभिलेखों के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता की पहचान होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद उसके बाए हांथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदाता से प्रपत्र 17‘क’ में हस्ताक्षर कराने के बाद उसे मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदाता गोपनीय कक्ष में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के समक्ष का बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही उनका मत अंकित हो जाएगा। व्हीव्हीपैट मशीन में 7 सेकण्ड तक मतदाता पुष्टिकरण पर्ची देख सकते हैं। इसके बाद पर्ची बॉक्स में चली जाएगी। यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो सबसे अंत में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा का भी बटन वोटिंग मशीन में रहेगा।
विधानसभा निर्वाचन के लिए 192 सेक्टर अधिकारी नियुक्त
विधानसभा निर्वाचन 2023 को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं विधि सम्यक रूप से संपन्न कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले की सात विधानसभा क्षेत्र को 192 सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में एक-एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की है। साथ ही 20 अधिकारियों की ड्यूटी रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61-चित्रकूट में 30, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-62 रैगांव में 25, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-63 सतना में 25, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-64 नागौद में 28, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-65 मैहर में 28, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-66 अमरपाटन में 27 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-67 रामपुर बघेलान में 29 सेक्टर अधिकारी तैनात किये गये हैं। इसी प्रकार रिजर्व के रूप में विधानसभा चित्रकूट, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान में 3-3 एवं रैगांव विधानसभा में 2 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
नियुक्त किये गये सेक्टर अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर केन्द्र की भौतिक स्थिति, पहुंच मार्ग विद्युत व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं एवं मतदाता सुविधा की व्यवस्थाओं के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को रिपोर्ट करेंगे। सेक्टर अधिकारी मतदान संपन्न होने तक अपने प्रभार क्षेत्र का सतत बार-बार भ्रमण कर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयहीन वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मतदान दिवस के दिन अति संवेदनशील क्षेत्र की निरंतर जांच करेंगे और देखेंगे कि मतदाता मतदान कर रहें हैं या नहीं। मतदान को प्रभावित करने के संकेत मिलने पर इसकी जानकारी रिटर्निग आफीसर एवं जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन के दौरान होने वाली घटना की जानकारी संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ-साथ जिला निर्वाचन कार्यालय के कन्ट्रोल रूम को देना भी जरूरी होगा।