सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा निर्वाचन 2023 का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् बुधवार 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन और प्रचार-प्रसार संबंधी नियंत्रण आदेश लागू किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रिंट मीडिया पर अभ्यर्थी द्वारा मतदान दिवस के दिन और मतदान दिवस के एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापन तथा अपील का प्रमाणन जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्राप्त करना होगा। इसके लिये प्रकाशन के दो दिवस पूर्व अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व तक ही प्रचार-प्रसार की अनुमति होगी। इसके बाद दी गई अनुमतियां स्वमेव निरस्त मानी जायेंगी।
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्य-अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मतदान के लिए महज 2 दिन का समय बचा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिये संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति एवं राजनैतिक पदाधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व उस निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। उन्होने चित्रकूट में चल रहे दीपावली अमावस्या मेले में शामिल होने आये बाहरी श्रद्धालुओं को भी 15 नवंबर को हर हाल में अपने गंतव्य को रवाना हो जाने के लिये कहा है।
एएसडी सूची के मतदाता भी वोट कर सकेंगे
माईक्रो आब्जर्वर्स के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि मतदान केंद्र में मतदान दलों के पास चिन्हित मतदाता सूची में एएसडी सूची भी शामिल रहेगी। यदि कोई मतदाता का नाम एएसडी सूची में शामिल है और वह मतदान केंद्र में मतदान के लिये उपस्थित होता है, तो मतदाता की पहचान और परीक्षण के बाद वोट डाल सकेगा। लेकिन इस श्रेणी के मतदाताओं की विधिवत जांच कर हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लिया जायेगा तथा यथासंभव वीडियोग्राफी भी की जायेगी। डॉ गुप्ता ने एएसडी सूची के बारे में बताया कि अबसेंट, शिफ्टेड और डेड सूची के मतदाता बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची बांटने के समय चिन्हित होते हैं और इसके बाद यह एएसडी सूची बीएलओ रिटर्निंग ऑफीसर को सौंपता है, जिसके अनुसार रिटर्निंग ऑफीसर इस सूची को मतदान दलों को रवानगी के समय उपलब्ध कराते हैं। इस सूची के मतदाता यदि मतदान के लिये मतदान केंद्र में उपस्थित होते हैं तो इन्हें जांच परीक्षण के बाद वोट करने का अधिकार रहता है।
मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाइजेशन आज शाम 5 बजे
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये नियुक्त मतदान दलों को मतदान केंद्र आवंटित करने पीठासीन और मतदान अधिकारियों का तृतीय रेण्डमाइजेशन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना के सभागार में 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रेक्षकों की उपस्थिति में किया जायेगा।
मतदान के 48 घण्टे पूर्व से बंद रहेंगी मदिरा दुकाने, मतगणना वाले दिन के लिये संपूर्ण दिवस शुष्क घोषित
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध एवं शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग एवं वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135-‘ग’ के प्रावधानानुसार म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र की कंडिका क्रमांक 37.2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतदान दिवस 17 नवंबर 2023 के 48 घंटे पूर्व (15 नवंबर को सायं 6 बजे से) एवं मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में समस्त कंपोजिट (देशी एवं विदेशी) मदिरा दुकाने, वाइन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), होटल बार (एफ.एल 3), देशी मद्य भाण्डागार, भांग एवं भांगघोटा दुकानों से विक्रय, वितरण एवं प्रदाय को प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।
जिला दंडाधिकारी श्री वर्मा द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारी (वृत्त) को निर्देश दिये गये है कि यह सुनिश्चित करें कि प्रभार क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानों, स्वीकृत वाइन शॉप सहित होटल बार (एफ.एल 3), देशी मद्य भाण्डागार से अवैध मदिरा का विक्रय नहीं होने पाये।