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Satna: जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। निर्वाचन के लिए प्रशासनिक स्तर की तैयारियां अंतिम चरण पर है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सोमवार को शासकीय व्यंकट क्रमांक एक विद्यालय सतना में सातों विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए की गई व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े और आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान आज

विधानसभा निर्वाचन 2023 कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान 14 नवंबर 2023 को शा0 कन्या उ0मा0वि0 धवारी में केन्द्र बनाया जाकर डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराया जाना है। नोडल अधिकारी डाक मतपत्र प्रकोष्ठ ने जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निग आफीसरों से कहा है कि विधानसभावार मतपत्र तैयार कर मतदान दलों को प्रातः 9.30 तक उपलब्ध कराये एवं मतदान समाप्ति उपरांत मतपत्र संकलित करने तथा सुविधा केन्द्र पर मतदान की सूचना अपने विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों को देना सुनिश्चित करे।
दोपहर 3 बजे तक पोस्टल बैलेट से होगा मतदान
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु चुनाव कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा 6 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक प्रदान की गई थी। लेकिन यदि अभी भी कोई अधिकारी-कर्मचारी जो चुनाव कार्य में संलग्न है, किन्तु मतदान नहीं कर पाये हैं। इस प्रकार के समस्त अधिकारी-कर्मचारी 14 नवंबर 2023 को शा0 कन्या उ0मा0वि0 धवारी में अपना मतदान कर सकेंगे। यह सुविधा प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उनके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेंगे।
सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों एवं एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

हर दो घंटे में भेजी जायेगी निर्वाचन आयोग को ईएमसीसी की रिपोर्ट

विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन एवं मतदान से एक दिन पूर्व ईएमएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी) से प्राप्त आइटम या न्यूज पर प्रति 2 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये ईएमएमसी की रिपोर्ट भेजने संयुक्त कलेक्टर सतना सुधीर कुमार बैक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

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