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Satna: मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया में भी लेना होगा प्रमाणन


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया पर चौबीस घंटे निगरानी रख रही है। एमसीएमसी की प्रमाणन समिति अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, रेडियो पर चलाये जाने वाले विज्ञापनों का परीक्षण कर प्रमाणन का कार्य भी कर रही है।
राजनैतिक विज्ञापनों के मामले में पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल और अभ्यर्थी को पूर्व प्रमाणन के लिए विज्ञापन के प्रसारण की प्रस्तावित शुरूआत की तिथि से तीन दिन पहले एमसीएमसी को प्रमाणन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या राजनैतिक दलों के मामले में यह आवेदन प्रसारण की तिथि से सात दिन पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2015 से प्रिंट मीडिया में भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापन अथवा अपील इत्यादि के प्रमाणन किये जाने के प्रावधान किये है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदनों को मतदान दिवस और पूर्व मतदान दिवस के छपने वाले विज्ञापन के लिए प्रकाशन की तारीख से 2 दिवस पूर्व एमसीएमसी को आवेदन करना होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) और 127 (ए) के संदर्भ में आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में किसी भी चुनावी सामग्री विज्ञापन में अवधि, प्रकाशन का नाम और पता सामग्री विज्ञापन के साथ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आईपीसी की धारा 171 एच के तहत अन्य बातों के साथ-साथ किसी अभ्यर्थी के चुनाव को बढ़ावा देने या उसकी संभावनाओं को विस्तार करने के उद्देश्य से विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) और 127 ए में भी प्रावधान निहित किये गये है।

माइक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण आज दो पालियों में

विधानसभा निर्वाचन 2023 में सतना और मैहर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त माइक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 14 नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगा। जिला पंचायत सतना के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी उपस्थित रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 रैगांव, 64 नागौद, 66 अमरपाटन और 67 रामपुर बघेलान का प्रशिक्षण प्रथम पाली में प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 चित्रकूट, 63 सतना एवं 65 मैहर के माइक्रो आब्जर्वर का प्रशिक्षण द्वितीय पाली में दोपहर 12ः30 बजे से 1ः30 बजे तक आयोजित होगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर को नियत तिथि में उपस्थित होकर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है।

सभी सेक्टर एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की बैठक 15 नवंबर को

विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत सतना और मैहर जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त समस्त सेक्टर एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की बैठक 15 नवंबर को टाउन हाल सतना में प्रातः 11 बजे से आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी सेक्टर और पुलिस सेक्टर अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के लिये आदेशित किया है।

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