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Satna: निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के कामगारों को मतदान के लिये मिलेगा सवैतनिक अवकाश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा के आम चुनाव के तहत मतदान 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135 (ख) में कहा गया है कि मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी दी जाये। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माना से, जो 500 रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश प्रदान करे, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

दीवाली पर आतिशबाजी बिजली लाइनों से दूर की जाएं
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं, आम लोगों से दीपोत्सव के दौरान बिजली लाइनों, बिजली उपकरणों, बिजली संसाधनों से आतिशबाजी दूर करने की अपील की है। कंपनी ने कहा कि बिजली तार, केबल, ट्रांसफार्मर आदि के पास या लाइनों के नीचे पटाखे चलाने से हादसा हो सकता है, केबल पिघल सकती है, तार टूट सकते या अन्य परेशानी निर्मित हो सकती है। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता, आमजन लाइनों, ट्रांसफार्मरों, ग्रिड, केबल से पर्याप्त दूरी पर ही पटाखे चलाए। लाइनों के नीचे विशेषकर अनार, राकेट आदि चलाने से बचा जाए। यह आमजन और बिजली संसाधनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिजली कंपनी की ओर से दीपोत्सव के दौरान अस्थाई विक्रेताओं से भी वैध कनेक्शन लेकर कारोबार करने की अपील भी की गई है।

कम्युनिकेशन प्लान में लगें दलों का प्रशिक्षण संपन्न
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान दलों द्वारा सामग्री जमा करने के समय तक की मतदान केंद्रों की पल-पल की जानकारी जिला स्तर पर गठित कम्युनिकेशन प्लान में संग्रहित की जायेगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये बुधवार को जिला पंचायत सभागार में एआरओ स्तरीय एवं जिला स्तरीय कम्युनिकेशन टीम को मुख्य कार्यपलान अधिकारी जिला पंचायत/नोडल अधिकारी कम्युनिकेशन प्लान डॉ परीक्षित झाड़े ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में बताया गया कि कम्युनिकेशन टीम का कार्य मतदान दल रवाना होने से प्रारम्भ हो जाता है। पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन प्लान में लगें दलों को मतदान दल के मतदान केन्द्र में पहुंचने, मॉक पोल, मतदान की जानकारी प्राप्त करने, मतदान सम्पन्न होने तथा मतदान दल के सकुशल वापस आने तक की मॉनिटरिंग करने व महिला-पुरूष मतदान की प्रत्येक दो घण्टे में जानकारी प्राप्त कर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने के दायित्व से अवगत कराया गया। इस मौके पर परियोजना अधिकारी डॉ गौरव शर्मा, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी, अवधेश सिंह भी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान से सम्बंधित जानकारियां संकलित करने तथा जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव आयोग तक पहॅुचाने हेतु जिला स्तर एवं जिले की सभी विधानसभाओं पर एआरओ स्तर की कम्युनिकेशन टीम का गठन किया गया है। एआरओ स्तर की कम्युनिकेशन टीम मतदान केन्द्र में नियुक्त बी.एल.ओ./मतदान केन्द्र प्रभारी से मतदान सम्बंधी जानकारी प्राप्त करेगी, जिला स्तर की कम्युनिकेशन टीम एआरओ स्तर की टीम से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करेगी। साथ ही मतदान केन्द्र में होने वाली किसी भी समस्या, राजनैतिक, सामाजिक, विवाद आदि की जानकारी संकलित करने तथा निराकरण हेतु उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की जवाबदारी जिला स्तरीय कम्युनिकेशन टीम की होगी।
ईएमएमसी की रिपोर्ट भेजने नोडल अधिकारी नियुक्त
सतना 8 नवंबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन एवं मतदान से एक दिन पूर्व ईएमएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी) से प्राप्त आइटम या न्यूज पर प्रति 2 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेष विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये ईएमएमसी की रिपोर्ट भेजने संयुक्त कलेक्टर सतना सुधीर कुमार बैक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
मतदाल दल के अधिकारी-कर्मचारी 9 और 10 नवंबर को भी कर सकेंगे मतदान
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान दलों के अधिकारियों-कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। सहायक नोडल अधिकारी डाक मतपत्र प्रकोष्ठ ने मतदान दल के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को सूचित किया है जिन्होने 6 से 8 नवंबर तक डाकमत पत्र से मतदान नहीं किया है। ये अधिकारी-कर्मचारी 9 और 10 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से प्रशिक्षण स्थल पर बनाये गये सुविधा केंद्रों पर मतदान कर सकते हैं। मतदान दल में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण स्थल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक 1 सतना, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक 2 सतना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या धवारी तथा शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय सतना के सुविधा केंद्र में डाकमत पत्र से मतदान करेंगे।

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