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Satna: हांथो में मेंहदी रचाकर और रंगोली बनाकर दिया मतदान का संदेश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधि के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरुकता के लिये विभिन्न गतिविधियां और नवाचार किये जा रहे हैं। मतदाता जागरुकता की गतिविधियों से जिले के मतदाताओं को जागरुक करने दीवाल लेखन, रंगोली एवं मेंहदी प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, पैदल रैली, साइकिल एवं बाइक रैली के आयोजन किये जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर, कैंपस एबेंसडर, पार्टनर विभाग, गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ विद्यालयीन और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार को मैहर जिले में जारी मतदाता जागरूकता अभियान की गतिविधियों के तहत शासकीय महाविद्यालय नादन में मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से एवं गांव-गांव घूमकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। जबकि समरिटन हॉस्पिटल पतेरी में एनएसएस प्रभारी डॉ क्रांति राजौरिया की उपस्थिति में पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता के साथ-साथ शपथ के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रकार स्वीप गतिविधि अंतर्गत माधवम् ईप्सा फाउंडेशन द्वारा नगर परिषद बिरसिंहपुर में विद्यालयीन छात्र-छात्राओं और स्थानीय जनों के सहयोग से मतदाता जागरुकता के लिये रैली निकाली गई। जिसमें मतदाता जागरुकता संदेश की तख्तियां लेकर मतदाताओं को जागरुक किया गया और 17 नंवबर को विधानसभा निर्वाचन में बढ़-चढ़ कर मतदान करने की अपील भी की गई।

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समाचार पत्र बिना अनुप्रमाणन प्रकाशित करने पर नोटिस

विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान साप्ताहिक समाचार पत्र पंचायत मेल के प्रकाशक और मुद्रक को प्रेस एक्ट अधिनियम 1967 के अनुसार प्रकाशक और मुद्रक को प्रकाशित अंक की एक प्रति जिला दंडाधिकारी के पास नहीं प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी की गई है।
संबंधित समाचार पत्र के प्रकाशक और मुद्रक को पूर्व में साप्ताहिक समाचार पत्र के अंक की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। किंतु समाचार पत्र के घोषणा का पालन नहीं करते हुये समाचार पत्र को मुद्रित और प्रकाशित नहीं कर व्हाट्सअप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई-पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रसारित विज्ञापन अथवा सामग्री का एमसीएमसी से अनुप्रमाणन लिया जाना अनिवार्य है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने संबंधित प्रकाशक और मुद्रक को प्रेस एक्ट अधिनियम 1967 का पालन नहीं करने और सेक्शन 171‘एच’ (आईपीसी) की उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘ए’ के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है।

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