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21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, ‘सुविधा’ एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन 2023 के लिये घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नामांकन 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो जायेंगे। आयोग के दिशा-निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी 1 एवं सी 4 देना होगा।
कलेक्ट्रेट में लिये जायेंगे नाम-निर्देशन पत्र
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने संवीक्षा, नाम-निर्देशन वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्यवाही के लिये संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में सात विधानसभा क्षेत्रों के आरओ कक्ष का निर्धारण किया गया है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 चित्रकूट के रिटर्निंग ऑफीसर जीतेन्द्र वर्मा न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर के कक्ष क्रमांक जी-8 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 रैगांव के रिटर्निंग ऑफीसर सुरेश कुमार गुप्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण रघुराजनगर के कक्ष क्रमांक जी-1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 सतना के रिटर्निंग ऑफीसर नीरज खरे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर के कक्ष क्रमांक जी-4, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 नागौद के रिटर्निंग ऑफीसर एपी द्विवेदी न्यायालय अपर कलेक्टर सतना के कक्ष क्रमांक जी-9, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर के रिटर्निंग ऑफीसर सुरेश जादव न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के कक्ष क्रमांक जी-18, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 अमरपाटन की रिटर्निंग ऑफीसर श्रीमती आरती यादव न्यायालय कलेक्टर सतना के कक्ष क्रमांक जी-27 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 रामपुर बघेलान के रिटर्निंग ऑफीसर आरएन खरे न्यायालय नजूल अधिकारी के कक्ष क्रमांक जी-22 में निर्वाचन की कार्यवाहियां सपन्न करेंगे।

उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जमानत राशि

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम शुरू होगा। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को निक्षेप राशि अथवा जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता है। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार द्वारा ई-चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा की जा सकती है। साइबर ट्रेजरी में ऑनलाइन फार्म भरने के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। उम्मीदवार जमानत राशि के लिए आईएफएमआईएस वेब पोर्टल में साइबर ट्रेजरी विकल्प का चयन करके ला एंड लेजिस्लेटिव का चयन करें। जमानत राशि जमा करने के लिए लेखा शीर्ष 8443-00-121-0000 का चयन करना होगा। ई-चालान भरते समय उम्मीदवार को अपना मोबाइल नम्बर और ई मेल भरना आवश्यक होगा। ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने पर यह राशि सीधे कोषालय में जमा हो जाती है। उम्मीदवारों से ई-चालान के माध्यम से जमानत राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है।
जमानत राशि
आरपी (रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल) एक्ट 1951 की धारा 34 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को 10000 रूपये जमा करना है। उक्त राशि नगद या चालान द्वारा ही जमा करनी है, चेक स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों को (सामान्य या आरक्षित सीट) 5000 रूपये जमा करनी होगी। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम नाम निर्देशन पत्र के साथ मूल रसीद या चालान तथा अन्य नाम निर्देशन पत्र के साथ छायाप्रति संलग्न करनी है। राशि केवल एक बार ही जमा करनी होगी। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक धनराशि जमा करनी होगी।

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