सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण (एमसीएमसी) प्रकोष्ठ में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर 10 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। जिन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है उनमें सहायक ग्रेड-3 शशिबाला कंबीरपंथी, कुलदीप सिंह, सहायक ग्रेड-2 अनिल श्रीवास्तव, खंडलेखक ब्रजेश खरे, सहकारी निरीक्षक प्रभाकरण प्रकाश, प्राथमिक शिक्षक रामसिया कोल, तकनीकी सहायक पुष्पेंद्र पाल, पर्यवेक्षक खुशबू प्रजापति तथा भृत्य मोनू रैकवार, रामप्रकाश सेन के नाम शामिल हैं। संबंधितों को कारण बताओ नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर देने के लिये कहा गया है। समय-सीमा में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कर्मचारियों को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मीडिया प्रकोष्ठ में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हो रहा है। आपका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और उदासीनता का द्योतक है। जिसके फलस्वरुप क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निलंबन की कार्यवाही की जाये।
जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक आज
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक 20 अक्टूबर को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कमेटी के सदस्यों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
शनिवार अवकाश के दिन भी खुला रहेगा पंजीयन कार्यालय
नागरिकों की सुविधा के लिये नवरात्रि पर्व के दौरान शनिवार अवकाश के दिन भी अचल संपत्तियों के दस्तावेजों पंजीयन कार्य जारी रहेगा। महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी निर्देशानुसार श्राद्ध पक्ष की अवधि में दस्तावेजों के पंजीयन में परिलक्षित हो रही कमी के फलस्वरुप नवरात्रि पर्व के दौरान भी पक्षकारों द्वारा अचल संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में कराया जाता है। इस वर्ष भी 15 अक्टूबर से प्रारंभ नवरात्रि पर्व के दौरान अचल संपत्तियों के दस्तावेजों में वृद्धि की संभावना के दृष्टिगत पंजीयन कार्य अवकाश के दिनों में भी होंगे। जिला पंजीयक डॉ कीर्ति सिंह ने बताया कि जनसामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने और शासन के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक अवकाश के दिवस शनिवार 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर स्थित उप पंजीयक कार्यालय शासकीय कार्य हेतु खुला रहेगा। राज्य शासन द्वारा नवरात्रि पर्व की अवधि में पंजीयन कार्यालयों की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन स्लॉट की संख्या भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
ड्यूटी में परिवर्तन
विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतदाता सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के लिये उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक ग्रेड-2 जगन प्रसाद चौरसिया की ड्यूटी लगाई गई थी। मतदाता सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के नियुक्ति आदेश में संशोधन करते हुये श्री चौरसिया के स्थान पर अब सहायक ग्रेड-3 रविशंकर सेन की ड्यूटी लगाई गई है। श्री सेन अभ्यर्थियों द्वारा मतदाता सूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन अनुसार नियमों के तहत सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री प्रमाणीकरण
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेखित करनी होगी। आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।