सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 3 अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं 5 आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां अंतर्गत बरदाडीह सतना निवासी लोकेन्द्र सिंह पिता रामभैया सिंह चौहान उम्र 24 वर्ष, चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी डैडी उर्फ अर्जुन पिता हरवंश सिंह उम्र 33 वर्ष तथा थाना सिविल लाइन अंतर्गत अहरी टोला निवासी बबली उर्फ शिवेंद्र प्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह उम्र 20 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोलगंवा थाना अंतर्गत कोलगवां मोहल्ला निवासी मुन्ना उर्फ राजेंद्र यादव पिता महेश यादव उम्र 30 वर्ष, सिजहटा निवासी कामता साकेत पिता विशाली साकेत उम्र 40 वर्ष, सिंधी कैंप निवासी रिंकू बाधवानी पिता बाबूराम बाधवानी, थाना सिविल लाइन अंतर्गत सोहौला निवासी दीपेंद्र उर्फ दीपू जायसवाल पिता हीरालाल जायसवाल उम्र 28 वर्ष तथा थाना नागौद अंतर्गत शास्त्री नगर निवासी राजन प्रताप सिंह उर्फ राजन सिंह पिता शिशुपाल सिंह उम्र 31 वर्ष के विरुद्ध संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
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