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शासकीय वाहन के उपयोग एवं हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जानकारी संकलित करने के आदेश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के फलस्वरुप सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के लिये किये जा रहे शासकीय वाहन के उपयोग तथा शासकीय हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जानकारी संकलित करने के आदेश समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को दिये हैं। जारी आदेशानुसार शासकीय वाहन के उपयोग तथा शासकीय हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जानकारी से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराना होगा तथा शासकीय हेलीपैड पर प्राइवेट एयर क्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर लैंडिंग का निर्धारित चार्ज भी जमा करवाना होगा।

बॉर्डर मीटिंग 14 अक्टूबर को
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी पालन एवं शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिये सतना जिले की सीमा से लगने वाले जिले एवं अंर्तराज्यीय सीमा के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बॉर्डर मीटिंग 14 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपरान्ह 4 बजे से आयोजित की गई है। जिसमें सीमावर्ती जिले रीवा, मैहर, सीधी, शहडोल, कटनी, पन्ना तथा उत्तरप्रदेश के बांदा और कर्वी जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।

आयोग से प्राप्त शिकायतों का जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफीसर्स और सहायक रिटर्निंग ऑफीसर्स एवं समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि आयोग से प्राप्त शिकायतों का प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ तीन दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन कार्यालय को तय समय-सीमा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने रिटर्निंग ऑफीसर अधिकृत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के फलस्वरुप सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिये अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली चुनाव प्रचार की गतिविधियां जैसे लाउड स्पीकर का उपयोग, जुलूस, रैली, वाहन के उपयोग की अनुमति देने के लिये विधानसभा क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर को अधिकृत किया है।

सोशल मीडिया में लोक शांति भंग करने वाले मैसेज पोस्ट करने पर होगी कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण सतना एवं मैहर जिले के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि में तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सम्पन्न कराने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर एवं व्हाट्सअप ग्रुप) में किसी व्यक्ति, संस्था या दल के विरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी, लोक शांति को भंग करने वाले भड़काऊ, अपमानजनक, विद्वेष पूर्ण कंटेंट पोस्ट नहीं करने और न ही किसी प्रकार की अपमानजनक, भ्रामक फोटो, एनीमेटेड फिल्म, रील अथवा फोटो वीडियो अपलोड और लाईक, शेयर नहीं करने के आदेश दिये हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और एडमिन के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत नियमानुसार दण्ड प्रक्रिया के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

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