विधिक कार्यालय में मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित रामाकृष्णा लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुये कहा कि वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। विद्यार्थी भी पढ़ाई की चिंता और घर से दूर अकेले रहने के कारण मानसिक तनाव से जूझते हैं। उन्होने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई वास्तविक शारीरिक स्वस्थ नहीं हो सकता है। तनावमुक्त रहने के लिये खेलकूद और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिये। साथ ही दूसरों की मदद करने से भी स्वयं को मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस अवसर पर न्यायाधीश योगीराज पांडेय ने विद्यार्थियों को एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानकारी दी। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जिलानी एवं प्राचार्य भी उपस्थित रहे।
सी-विजिल मोबाइल एप से आम नागरिक कर सकते हैं चुनाव संबंधी शिकायत
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में मोबाईल एप सी-विजिल उपयोग किया जायेगा। इस मोबाईल एप का उपयोग विभिन्न चुनावों में किया जा चुका है। इसके अच्छें परिणामों को देखते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भी इस मोबाइल एप का सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग किया जायेगा। सी-विजिल मोबाईल एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना, फोटो एवं वीडियो के साथ बिना अपनी पहचान उजागर किये प्रेषित कर सकेगा। यह एप सिर्फ आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में ही सक्रिय रहेगा।
सी-विजिल मोबाईल एप एक नई प्रणाली है। इस मोबाईल एप को कोई भी व्यक्ति अपने एंड्रायड मोबाईल में डाउनलोड कर सकता है। इस एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इस मोबाईल एप के द्वारा कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित घटना की फोटो और वीडियो सीधे भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेज सकता है। इस एप के माध्यम से की गई शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम मे भी दिखाई देगी। प्राप्त शिकायत का निराकरण 100 मिनिट के भीतर किया जायेगा।
मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम अनिवार्य रुप से मुद्रित किया जाये
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रिन्टर्स एवं मुद्रणालय संचालकों की बैठक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही दूसरे दिन मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले के सभी प्रिटिंग प्रेस और मुद्रणालय संचालकों की बैठक लेकर आरपी एक्ट 1951 की धारा 127‘क’ आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, एमसीएमसी के सदस्य सचिव राजेश सिंह, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता भी उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरुप निर्वाचन पंपलेट्स, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘क’ के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा और न ही करवायेगा। जिसमें मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम और पता नहीं लिखा होगा। साथ ही मुद्रित सामग्री की संख्या भी लिखनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित अथवा उन्हें व्यक्तिगत रुप से जानने वाले दो व्यक्तियों के द्वारा सत्यापित नहीं हो, तब तक मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेंगे। मुद्रक और प्रकाशक द्वारा नियमानुसार मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों के साथ घोषणा पत्र की एक प्रति भी जिले के मामले में जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। धारा में उपबंधित उपधारा एक और दो के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर 6 महीने का कारावास तथा 2 हजार रुपये का जुर्माना या दोनो से दंडनीय होगा। मुद्रक तथा प्रकाशक द्वारा किसी धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा अथवा विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील मुद्रित करने जैसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक या निरोधक कार्यवाही की जायेगी। आईपीसी की धारा 171‘एच’ के तहत यह अपराध की श्रेणी में होगा। मुद्रित सामग्री के प्रकाशन होने के 3 दिनों के भीतर उसकी चार प्रतियां प्रकाशक से प्राप्त घोषणा‘क’ तथा अनुलग्नक‘ख’ के रुप में संलग्न की जायेगी। जिसमें मुद्रित सामग्री का विवरण और राशि का उल्लेख होगा। यह निर्वाचन कार्यालय की एमसीएमसी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुद्रण और प्रकाशन के अन्य कानूनी प्रावधान आईपीसी 171(4), आईपीसी 153‘क’, आईपीसी 505(2) और आरपी एक्ट 125 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
नामांकन दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी का खाता खोलने में बैंकर्स करें सहयोग
संदिग्ध लेन-देन की मॉनीटरिंग करें और भेजें रिपोर्ट
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। यह बैंक खाता नामांकन भरने से एक दिन पूर्व तक खोला जा सकेगा। नामांकन के लिये अभ्यर्थी को इस खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफीसर को देना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अभ्यर्थी की निर्वाचन व्यय की मॉनीटरिंग इसी खाते से की जायेगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के खाता खोलने और एकाउन्ट स्टेटमेंट तथा चेकबुक की सुविधा संबंधित बैंकर्स तत्काल देना सुनिश्चित करें। बैंकर्स और निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्देश दिये। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, एलडीएम गौतम शर्मा, व्यय नोडल अधिकारी देवेन्द्र द्विवेदी भी उपस्थित थे।