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आठ अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर एवं एक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 8 अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं एक आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना मैहर अंतर्गत कटरा मोहल्ला मैहर निवासी शिवम उर्फ जोजो पिता स्व. केशव चौधरी उम्र 22 वर्ष, विवेक उर्फ सोनू पांडेय पिता स्व. विद्यासागर पांडेय उम्र 28 वर्ष, सराय मोहल्ला मैहर निवासी धर्मेंद्र कपाड़िया पिता स्व. मुन्ना कपाड़िया उम्र 32 वर्ष, घुरपुरा निवासी बब्बू चौधरी पिता छोटेलाल चौधरी उम्र 45 वर्ष, थाना ताला अंतर्गत बाजार टोला निवासी राजभान साकेत पिता कामता प्रसाद साकेत उम्र 44 वर्ष, थाना कोलगवां अंतर्गत बांधवगढ़ कॉलोनी निवासी दिन्नी उर्फ दिनेश यादव पिता जगदीश यादव उम्र 42 वर्ष, प्रतीक मिश्रा पिता चिंतामणि मिश्रा एवं थाना नागौद अंतर्गत गढ़ी टोला नागौद निवासी बिन्नी उर्फ विनय सोनी पिता देवी प्रसाद सोनी उम्र 30 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोलगंवा थाना अंतर्गत ग्राम कुआं निवासी रत्नेश शुक्ला पिता संतोष शुक्ला उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।

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