Wednesday , June 25 2025
Breaking News

5 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर एवं एक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 5 अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं एक आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कोलगवां थाना अंतर्गत जवान सिंह कॉलोनी निवासी मारूख खान पिता इरशाद खान उम्र 27 वर्ष, ग्राम बारी खुर्द बाबूपुर निवासी मणिराज उर्फ मनिराज उर्फ मनिलाल पिता बिहारीलाल चौधरी उम्र 34 वर्ष, सिद्धार्थ नगर निवासी निखिल उर्फ सुधांशु पिता नरेश यादव उम्र 24 वर्ष, दुर्गा नगर निवासी धनराज उर्फ धन्नू रावत पिता गिरिराज रावत उम्र 21 वर्ष एवं उतैली निवासी विजयराज सिंह पिता जवाहर सिंह उम्र 35 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोलगंवा थाना अंतर्गत कृपालपुर निवासी सुनील उर्फ बेटू मल्लाह पिता शिवकुमार मल्लाह उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।

आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं

यूआईडीएआई दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूर्णतः अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं।
आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है। आधार हेल्पलाइन नं. 1947 पर रसीद में दी गयी जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। आवेदक या पीड़ित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के ई-मेल आईडी help@uidai.giv.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखण्ड (राजस्व) अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

About rishi pandit

Check Also

Satna: 8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा पल्स पोलियो अभियान

पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में 8 से 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *