सतना. भास्कर हिंदी न्यूज़/ मैहर सीमेंट तो वैसे ही अपनी कारगुजारियों के आये दिन सुर्ख़ियों में आता रहा हे पर इस बार एक आदिवासी की जमीन पर अवेध खनन के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने करारा झटका दिया है. जिला क्लेक्टर अजय कटेसरिया ने मैहर सीमेंट फेक्ट्री द्वारा आदिवासी की जमीन पर किये जा रहे उत्खनन को अवैध करार दिया तथा खनिज उपसंचालक को दंडात्मक कारवाई के आदेश भी जारी किये.
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि मैहर सीमेंट ने 20 साल की सहमति पर आदिवासी की जमीन लीज पर लेकर 60 साल तक उस पर खुदाई करती रही। इधर परेशान आदिवासी 20 साल बाद अपने भू स्वामित्व की जमीन पाने दर दर ठोकर खाता रहा। प्रकरण तत्कालीन डीएम नरेश पाल तक पहुंचा तो उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर आदिवासी के पक्ष में फैसला तो सुनाया लेकिन कम्पनी की आपत्ति के बाद पुनर्विलोकन में ले लिया। मामले में डीएम अजय कटेसरिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैहर सीमेंट यह साबित करने में सफल नही रही कि 20 साल की अनुमति पर 60 साल तक खुदाई की जाए। साथ ही बिना भू स्वामी की सहमति के और बिना सक्षम अनुमति के किया गया खनन भी अवेध । उन्होंने इसकी जांच कर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश उप संचालक खनिज को दिए। आदिवासी के हक का ये बड़ा फैसला है।